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राजनीतिक दलों को प्रसारण सुविधा

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नई दिल्ली। निर्वाचन आयोग ने पांच राज्‍यों के विधानसभा चुनाव से पहले सभी मान्‍यताप्राप्‍त राष्‍ट्रीय और क्षेत्रीय दलों को प्रसारण सुविधा देने का आदेश जारी कर दिया है। जिन राज्‍यों में चुनाव होने वाले हैं उनके नाम हैं-उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा। निर्वाचन अयोग की तरफ से एलान किया गया है कि प्रसारण की सुविधा आकाशवाणी और दूरदर्शन के इन राज्‍यों में स्थि‍त केंद्रों से उपलब्‍ध होगी। हर राष्‍ट्रीय राजनीतिक दल और राज्‍य की मान्‍यताप्राप्‍त पार्टियों को 45 मिनट का मूल समय दिया जाएगा, उन्‍हें अतिरिक्‍त समय देने का फैसला पिछले विधानसभा चुनाव में उन्‍हें प्राप्‍त मतों के आधार पर किया जाएगा। इस मामले में जन प्रतिनिधित्‍व अधिनियम 1951 के प्रावधानों का ध्‍यान रखा जाएगा। निर्वाचन आयोग से सलाह मशविरा करके प्रसार भारती, प्रसारण का समय और ता‍रीख तय करेगा। इस संबंध में आयोग और प्रसारण से संबंधित दिशा-निर्देशों का सभी पार्टियों को पालन करना होगा। प्रसार भारती संबंधित केंद्रों पर दो पैनल डिसकशन भी आयोजित करेगा। इस संबंध में विस्‍तार से विवरण पत्र सूचना कार्यालय की वेबसाइट http://pib.nic.in पर देखे जा सकते हैं।

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