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देहरादून। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी दिलीप जावलकर ने विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2012 की 30 जनवरी 2012 के मद्देनजर जनपद में लोकशांति बनाये रखने के उद्देश्य से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम तथा आबकारी अधिनियम के अंतर्गत किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ को प्रतिबंधित किया है। उन्होंने बताया कि मतदान क्षेत्र में मतदान समाप्त होने की तिथि से 48 घंटे पूर्व अर्थात 28 जनवरी 2012 की सांय 5 बजे से मतदान तिथि 30 जनवरी 2012 को मतदान समाप्त होने तक पूर्ण प्रतिबंध रहेंगे। इस अवधि में मतदान क्षेत्र में किसी भी होटल, भोजनालय, शराब की दुकान अथवा किसी अन्य सार्वजनिक या प्राइवेट स्थान पर कोई भी स्प्रिट युक्त, किण्वित या मादक पदार्थ या वैसी ही प्रकृति का अन्य पदार्थ न तो विक्रय किया जायेगा और न ही वितरित किया जायेगा।
जिलाधिकारी ने बताया कि इस दौरान जनपद देहरादून में संचालित समस्त देशी-विदेशी मदिरा एवं बीयर के थोक एवं फुटकर बिक्री के अनुज्ञापन, बार अनुज्ञापन (एफएल 6सी, एफएल-7/एफल-7, एफएल 7सी), सैन्य कैंटीन अनुज्ञापन स्प्रिट के थोक व फुटकर बिक्री अनुज्ञापन एवं अन्य सभी आबकारी अनुज्ञापन जिनमें स्प्रिट या मादक पदार्थ का उपयोग होता है, पूर्णतया बंद रहेंगी। इस बंदी का अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल नहीं दिया जाएगा। उन्होंने जनपद के सभी आबकारी निरीक्षकों को इसका कड़ाई से पालन करने के साथ ही चैकिंग-दबिश आदि कर अवैध तरीके से मदिरा की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए।