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आप वोट नहीं देना चाहते हैं?

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नई दिल्ली। यदि कोई मतदाता अपना मत किसी को नहीं देना चाहता है, तो उसके लिए भी चुनाव आयोग ने व्यवस्था की है। मतदाता अपनी प्रतिक्रिया से चुनाव अधिकारियों को अवगत करा सकता है, इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने दिशा-निर्देश जारी कर दिये हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त डॉ वाईएस कुरैशी ने पांच राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिये गए हैं कि वे अपने-अपने राज्यों में रिटर्निंग आफिसरों को निर्देश जारी करें कि चुनाव ड्यूटी में लगे कार्मिकों को प्रशिक्षण के दौरान इस बात की भी पूरी जानकारी दें कि यदि कोई मतदाता, जिसका मतदाता सूची में नाम दर्ज है और वह मतदान केंद्र में जाने के बाद भी यदि मतदान नहीं करना चाहता है, तो वह मतदान केंद्र पर तैनात चुनाव अधिकारियों से संपर्क कर सकता है।
चुनाव आयोग के अनुसार मतदान केंद्र पर तैनात पीठासीन अधिकारी के पास उपलब्ध फार्म 17 ए पर संबंधित मतदाता के नाम और हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान के साथ ही टिप्पणी भी अंकित करेगा, इसके बाद फार्म 17 सी पर कुल मतदाताओं की गणना की लिखी जाएगी, जिनके द्वारा मतदान करने से इंकार किया गया है। इस संबंध में अधिकतर रिटर्निंग अफसरों के पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं है, इसी उद्देश्य से चुनाव आयोग के दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, ताकि मतदान के दिन किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था न हो। इस संबंध में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं, कि वे चुनाव ड्यूटी में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों को इस संबंध में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध कराएं।

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