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कृषि मज़दूरों के लिए सुरक्षा योजनाएं

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नई दिल्ली। भूमिहीन कृषि मज़दूरों सहित गैर-संगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्‍ध कराने के दृष्टिकोण से सरकार ने गैर-सं‍गठित कामगारों का सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 बनाया है। यह अधिनियम सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे, जीवन एवं विकलांग कवर, स्‍वास्‍थ्‍य मातृत्‍व लाभ, वृद्धावस्‍था सुरक्षा एवं गैर संगठित कामगारों के लिए सरकार के निर्धारित अन्‍य लाभ आदि की सिफारिश के लिए राष्‍ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन उपलब्‍ध कराता है। भूमिहीन कृषि कामगारों सहित गैर-संगठित कामगारों के लिए सरकार ने जो कदम उठायें हैं वे इस प्रकार हैं-
आम आदमी बीमा योजना 18 से 59 आयु समूह के ग्रामीण भूमिहीन गृहस्थियों को मृत्‍यु एवं अक्षमता कवर उपलब्‍ध कराना। यह 2 अक्‍तूबर 2012 से लागू है। एक अक्टूबर 2007 को गैर-संगठित क्षेत्र के गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के (पांच व्यक्तियों की इकाई) लिए राष्ट्रीय बीमा योजना-इस योजना में परिवार आधार पर प्रति परिवार 30 हजार रूपये प्रति परिवार प्रति वर्ष स्‍मार्ट कार्ड आधारित स्‍वास्‍थ्‍य बीमा सुविधा एक अप्रैल 2008 से चल रही है। साठ वर्ष से अधिक आयु के व्‍यक्तियों को 200 प्रति माह की वृद्धावस्‍था पेंशन इंदिरा गांधी राष्‍ट्रीय वृद्धावस्‍था पेंशन योजना के अंतर्गत उपलब्‍ध कराई जाती है और 80 वर्ष से अधिक आयु के व्‍यक्तियों के लिए पेंशन की राशि बढ़ाकर 500 रूपये प्रति माह कर दी गई है।

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