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रेल यात्रा में साक्ष्य देना अनिवार्य

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नई दिल्ली। आरक्षित ट्रेन टिकटों के दुरुपयोग को रोकने और हस्तांतरित टिकट यात्राओं में कमी लाने के उद्देश्य से रेल मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि 15 फरवरी 2012 से कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस काउंटर) और इंटरनेट (आई-टिकट) के माध्यम से वातानुकूलित-3 टियर, वातानुकूलित-2 टियर, प्रथम वातानुकूलित, वातानुकूलित चेयरकार और विशेष श्रेणी में टिकट आरक्षित कराने वाले यात्रियों में से किसी एक यात्री को यात्रा के दौरान प्रस्तावित नौ पहचान पत्रों में से कोई एक अपने पास रखना होगा। पहचान पत्र मांगे जाने पर इन वातानुकूलित श्रेणी के यात्रियों को मूल पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। मूल पहचान पत्र नहीं प्रस्तुत करने की स्थिति में इन यात्रियों को बिना टिकट समझा जाएगा और उस हिसाब से शुल्क वसूल किया जाएगा। हालांकि पीआरएस कांउटर अथवा आई-टिकट से आरक्षित वातानुकूलित टिकटों की खरीद के समय पहचान पत्र (मूल अथवा फोटोकॉपी) की आवश्यकता नहीं है।
जिन मामलों में यात्रियों को स्वतः शयनयान श्रेणी से वातानुकूलित श्रेणी में अपग्रेड किया गया हो और साथ ही उन मामलों में भी जिसमें यात्रा के दौरान टिकट जांच कर्मचारी से यात्री के यात्रा भाड़े में अंतर पाए जाने पर उन्हें अपग्रेड किया गया हो, यात्रा के दौरान पहचान साक्ष्य रखने की आवश्यकता नहीं है। यह नवीन निर्देश पहले से मौजूद निर्देशों के अतिरिक्त हैं, जिसके तहत तत्काल टिकट और ई-टिकट बुकिंग कराने वाले यात्रियों को रेल यात्रा के दौरान मूल पहचान पत्र अपने पास रखना होता है। तत्काल टिकट के मामले में पीआरएस कांउटरो से टिकट की खरीद के समय पहचान पत्र की स्वयं की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होती है और इंटनेट से टिकट आरक्षित करने पर पहचान पत्र का ब्यौरा (संख्या आदि) अंकित करना होता है।
कंप्यूटरीकृत पीआरएस, आई-टिकटों के जारी किए गए टिकटों पर इस आशय का संदेश निर्देशित किया जाएगा। रेल मंत्रालय के तहत रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र (सीआरआईएस) को सॉफ्टवेयर में आवश्यक प्रावधान करने का भी निर्देश दिया गया है। वैध पहचान पत्रों की सूची इस प्रकार है-भारतीय निर्वाचन आयोग से जारी मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, आयकर विभाग का जारी पैन कार्ड, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय से जारी ड्राईविंग लाइसेंस, केंद्र या राज्य सरकार से जारी फोटो पहचान पत्र जिसमें क्रम संख्या अंकित हो, मान्यता प्राप्त विद्यालयों, महाविद्यालयों से छात्रों को जारी फोटो पहचान पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक की पासबुक-फोटो सहित, बैंको से जारी क्रेडिट कार्ड-लेमिनेटेड फोटो सहित और विशिष्ट पहचान पत्र ‘आधार’ योजना के तहत ‘क्रम संख्या सहित केंद्र या राज्य सरकारों से फोटो पहचान पत्र’ का दायरा काफी विस्तृत है और इसमें बहुत प्रकार के पहचान पत्र शामिल हैं जैसे-पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ), फोटो सहित राशनकार्ड, वरिष्ठ नागरिक कार्ड, गरीबी रेखा से नीचे कार्ड, कर्मचारी राज्य बीमा औषधालयों में जांच के लिए जारी कर्मचारी राज्य बीमा कार्ड (फोटो सहित) और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए प्रत्येक पारिवारिक सदस्य को व्यक्तिगत रुप से जारी सीजीएचएस कार्ड (फोटो सहित) शामिल हैं।

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