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नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बृहस्पतिवार को शीतागार विकास के राष्ट्रीय केंद्र को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत संस्था अंतर नियमों एवं नियम और विनियमों के साथ एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत कराने की कार्योत्तर अनुमति प्रदान की। यह केंद्र पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड में काम करेगा और सभी हितधारक इसके सदस्य होंगे। केंद्र की एक प्रशासनिक परिषद होगी, जिसमें सचिव इसके अध्यक्ष होंगे और इसमें 22 सदस्य होंगे, जो सरकारी अधिकारियों, भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एफआईसीसीआई), उत्पादक, शीतागार उपकरण निर्माता, आपूर्तिकर्ता आदि वर्गो से आएंगे।