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नई दिल्ली। समलैंगिकता को दिल्ली उच्च न्यायालय ने वैध घोषित किए जाने के निर्णय के बाद इस विषय पर केंद्रीय मंत्रिमंडल में चर्चा की गई। मंत्रिमंडल का निर्णय यह था कि केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालय में इस निर्णय के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं करेगी, हालांकि यदि कोई पक्ष इस मामले के संबंध में कोई अपील दायर करना चाहता है, तो भारत के महान्यायवादी से आग्रह किया जाता है कि वह इस मामले को देखें एवं मामले से संबंधित वैधानिक प्रश्नों पर निर्णय लेने में सर्वोच्च न्यायालय को सहयोग करें। गृह मंत्रालय ने भारत के महान्यायवादी को इस निर्णय से अवगत करा दिया है। गृह मंत्रालय ने समलैंगिकता के संबंध में कोई रुख अख्तियार नहीं किया है, जैसाकि मीडिया (टेलीविजन चैनल्स) में प्रसारित किया जा रहा है। गृह मंत्रालय ने मंत्रिमंडल के इस निर्णय से भारत के महान्यायवादी को अवगत कराने के अलावा किसी भी तरह का कोई निर्देश नहीं दिया है।