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Thursday 11 July 2019 05:02:43 PM
नई दिल्ली। रेलवे परिसर में अनाधिकृत ब्रांड वाली पानी की बोतलें धड़ल्ले से बेचे जाने के मामलों पर रोक लगाने के लिए ऑपरेशन थर्स्ट नाम से एक देशव्यापी अभियान को महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल रेलवे बोर्ड नई दिल्ली के निर्देश पर शुरु किया गया है। इसके तहत प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्तों को इन अनाधिकृत गतिविधियों पर लगाम लगाने का आदेश दिया गया है। अभियान के दौरान भारतीय रेलवे के लगभग सभी प्रमुख स्टेशनों को कवर किया जाएगा। ऑपरेशन थर्स्ट के दौरान 1371 व्यक्तियों को अनाधिकृत ब्रांडों के पानी की बोतलें बेचने के मामले में रेलवे अधिनियम की धारा 144 और 153 के तहत गिरफ्तार भी किया गया था।
ऑपरेशन थर्स्ट के दौरान रेलवे स्टेशनों पर नकली पीने के पानी की कुल 69294 बोतलें जब्त की गईं और अपराधियों से जुर्माने के तौरपर कुल 6,80,855 रुपये वसूल किए गए। गैरकानूनी बिक्री गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में 4 पेंट्री कार प्रबंधकों को भी गिरफ्तार किया गया। प्लेटफार्मों पर लगे स्टॉल में भी ऐसे ब्रांड की पेयजल बोतलें बिकती हुई पाई गईं, जो रेलवे द्वारा अधिकृत नहीं हैं। इन गैरकानूनी गतिविधियों की तह तक पहुंचने के लिए ऐसे मामलों की जांच की जा रही है और इसमें शामिल पाए गए लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस विशेष अभियान के बाद संबंधित पीसीएससी आगे भी निरंतर कार्रवाई जारी रखेगी।