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Saturday 10 August 2019 02:45:10 PM
नई दिल्ली। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने ‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड’ के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना और गुजरात व महाराष्ट्र के दो क्लस्टरों में ‘अंतर-राज्य राशन वितरण’ का शुभारंभ किया। इससे दोनों ही क्लस्टरों के लाभार्थी संबंधित दोनों राज्यों में से किसी भी राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मिलने वाले लाभ को प्राप्त कर सकेंगे।
रामविलास पासवान ने कहा कि कम्प्यूटरीकरण योजना के तहत हुई प्रगति से लाभ उठाने के बाद 11 राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों यथा आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा ने अपने यहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली की किसी भी दुकान से कार्डधारकों को निर्दिष्ट राशन या खाद्यान दिलाने के लिए राशन कार्डों की इंट्रा-स्टेट पोर्टेबिलिटी को कार्यांवित कर दिया है, इसके अलावा यह परिकल्पना की गई है कि अंतर-राज्य पोर्टेबिलिटी को उन 11 राज्यों में 1 जनवरी 2020 से शुरु कर दिया जाएगा, जो पहले ही अपने यहां इंट्रा-स्टेट पोर्टेबिलिटी को लागू कर चुके हैं।
उपभोक्ता कार्यमंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि जो अन्य राज्य या केंद्रशासित प्रदेश ने अंतर-राज्य पोर्टेबिलिटी की तैयारी पहले ही कर ली है, वहां इसे चरणबद्ध ढंग से लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे देशभर में कहीं भी एनएफएसए के तहत रियायती अनाज पाने के लिए राशन कार्डधारकों की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी 1 जनवरी 2020 से संभव हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे वे लोग काफी लाभांवित होंगे, जो रोज़गार की तलाश, विवाह अथवा अन्य किसी और कारण से देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में चले जाते हैं।