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Tuesday 14 January 2020 01:32:44 PM
नई दिल्ली। दिल्ली में ड्रोन उड़ाना एक सुरक्षा समस्या बनती जा रही है और इस संबंध में ड्रोन संचालक लगातार भारत सरकार के उड्डयन विभाग के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते आ रहे हैं। उड्डयन महानिदेशक ने यह मामला भारत सरकार के समक्ष उठाया है कि ड्रोन संचालक अपने ड्रोन की उड़ान में शर्तों और नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। ड्रोन की उड़ान बिना अनुमति के की जा रही है, जिसके कारण नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नियमों का उल्लंघन हो रहा है। सरकार को दी जाने वाली सूचना की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2020 निर्धारित की गई है। असैन्य ड्रोन संचालकों की निशानदेही के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ड्रोन संचालकों को ड्रोन के संबंध में स्वैच्छिक घोषणा करने का अवसर दिया है। ऐसे ड्रोन के मालिकों को पूरी सूचना सरकार को देनी होगी। यह सूचना 14 जनवरी 2020 से डिजिटल स्काई पोर्टल पर देनी है।
ड्रोन संचालकों को विशिष्ट पहचान संख्या, मानवरहित हवाई संचालन परमिट और अन्य संचालन आवश्यकताएं पूरी करनी होगी, जो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार है। इसके जरिए भारतीय वायुक्षेत्र में ड्रोनों के उड़ानों को नियमित किया जाता है। डिजिटल स्काई पोर्टल का लिंक https://digitalsky.dgca.gov.in है। स्वैच्छिक घोषणा के बाद ऑनलाइन आधार पर ड्रोन पावती संख्या और स्वामित्व मान्यता संख्या जारी कर दिया जाएगा, जिससे भारत में ड्रोन संचालकों को वैधानिकता प्राप्त करने में सहायता होगी। याद रहे कि डीएएन या ओएएन से ड्रोन की उड़ान का अधिकार प्राप्त नहीं होगा, जब तक कि सीएआर में निर्धारित प्रावधानों को पूरा नहीं किया जाता। वैधानिक डीएएन या ओएएन के बिना भारत में ड्रोन के स्वामित्व के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में स्पष्टीकरण या अतिरिक्त सूचना के लिए डिजिटल स्काई हेल्प डैस्क support-digisky@gov.in पर सम्पर्क किया जा सकता है।