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Wednesday 18 March 2020 03:56:40 PM
नई दिल्ली। भारत सरकार और ब्रुनेई दारुशेलम की सरकार के बीच कर संग्रह के बारे में सूचनाओं का आदान-प्रदान करने एवं आवश्यक सहयोग के लिए 28 फरवरी 2019 को नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसको अब भारत के राजपत्र (असाधारण) में अधिसूचित कर लिया गया है यानी आधिकारिक रूपसे मान्यता दे दी गई है। भारत और ब्रुनेई दारुशेलम के बीच इस समझौते से कर उद्देश्यों के लिए बैंकिंग एवं स्वामित्व संबंधी जानकारियों सहित आवश्यक सूचनाओं का आदान-प्रदान करना संभव हो गया है। यह टैक्स संबंधी पारदर्शिता के अंतर्राष्ट्रीय मानकों और सूचनाओं के आदान-प्रदान पर आधारित है। इसके अलावा समझौते से अनुरोध करने पर सूचनाओं को साझा करने के साथ-साथ सूचनाओं का स्वत: आदान-प्रदान करना भी संभव है।
भारत और ब्रुनेई दारुशेलम के बीच इस समझौते के तहत एक देश के प्रतिनिधि दूसरे देश में टैक्स संबंधी जांच-पड़ताल भी कर सकेंगे। यही नहीं इस समझौते में टैक्स संबंधी दावों के संग्रह में आवश्यक सहयोग देना शामिल है। समझौते में कर संबंधी मामलों में सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए एक प्रभावकारी व्यवस्था करना भी शामिल है, जिससे भारत और ब्रुनेई दारुशेलम के बीच पारस्परिक सहयोग बढ़ेगा। इससे कर चोरी और कर अदायगी न करने की प्रवृत्ति पर भी अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।