स्वतंत्र आवाज़
word map

बंदरगाहों पर नई मानक परिचालन प्रक्रियाएं

जहाजों के चालक दल के सदस्यों को बदलना हुआ आसान

समुद्री बंदरगाहों पर कोविड-19 को लेकर काफी सतर्कता

स्वतंत्र आवाज़ डॉट कॉम

Thursday 23 April 2020 07:09:24 PM

increased vigilance over sea ports at kovid

नई दिल्ली। केंद्रीय शिपिंग राज्यमंत्री मनसुख मांडविया ने भारतीय बंदरगाहों पर भारतीय जहाज चालक दलों के सदस्यों के सवार होने और उतरने के लिए मानक परिचालन प्रक्रियाएं जारी करने का स्वागत किया है। मनसुख मांडविया ने एक ट्वीट में उस ऑर्डर के लिए गृहमंत्री का धन्यवाद किया है, जिससे समुद्री बंदरगाहों पर जहाजों के चालक दल के सदस्यों को बदलना अब संभव हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे जहाजों के चालक दल के सदस्यों को हो रही परेशानियां अब समाप्त हो जाएंगी। वाणिज्यिक जहाजों के सुचारू संचालन के लिए चालक दलों के सदस्यों को बदलना एक महत्वपूर्ण उपाय या तरीका है। गृह मंत्रालय ने 21 अप्रैल को मानक परिचालन प्रक्रिया जारी की है। यह एसओपी वाणिज्यिक जहाजों के लिए भारतीय बंदरगाहों पर भारतीय जहाजों के चालक दलों के सदस्यों के सवार होने व उतरने की व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए तैयार की गई है। जहाज पर सवार होने के लिए किसी जहाज के मालिक या भर्ती एवं प्लेसमेंट सर्विस एजेंसी उस जहाज पर सेवाएं देने के लिए भारतीय चालक दल के सदस्यों की पहचान करेगी। शिपिंग महानिदेशक की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, चालक दल के सदस्य ईमेल के जरिए जहाज के मालिक या आरपीएस एजेंसी को पिछले 28 दिन के दौरान अपनी-अपनी यात्राओं और अपने संपर्क में आए लोगों के बारे में सूचित करेंगे।
जहाज चालक दल के सदस्यों की जांच डीजीएस के अनुमोदित चिकित्सा परीक्षक करेंगे। जहाज चालक दल के सदस्यों की स्क्रीनिंग की जाएगी और पिछले 28 दिन के दौरान उनकी यात्राओं तथा उनके संपर्क में आए लोगों की जांच की जाएगी, चालक दल के जिन सदस्यों में कोविड-19 के लक्षण नहीं पाए जाएंगे और जो अन्य दृष्टि से भी उपयुक्त माने जाएंगे, उन्हें जहाज पर सवार होने की स्वीकृति दी जाएगी। ये सदस्य जिस क्षेत्र में रहते हैं, वहां के स्थानीय प्राधिकारी को जहाज पर उनके सवार होने की स्वीकृति मिलने और उनके निवास स्थान से जहाज पर सवार होने के स्था न तक जाने के लिए एक पारगमन पास जारी करने के बारे में सूचित किया जाएगा। सड़कमार्ग से इस तरह की आवाजाही हेतु संबंधित सदस्य और एक ड्राइवर के लिए पारगमन पास उस राज्य व केंद्रशासित प्रदेश की सरकार जारी करेगी, जहां संबंधित सदस्य रहता है। पारगमन पास एक निश्चित मार्ग के लिए एवं निर्दिष्ट वैधता के साथ जारी किया जाएगा और इसका सख्ती से पालन करना होगा। इस पारगमन मार्ग से जुड़े राज्य व केंद्रशासित प्रदेश के प्राधिकारियों को पारगमन पास को मानना होगा या अनुमति देनी होगी। मानक स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अनुसार सामाजिक दूरी बनाए रखने और अन्य स्वच्छता मानदंडों का पालन उस वाहन को करना होगा जो संबंधित सदस्य को उनके गंतव्य तक ले जाएगा।
संबंधित सदस्य जिस बंदरगाह से जहाज पर सवार होगा, वहां कोविड-19 के लिए उसका परीक्षण किया गया, वह सदस्य जहाज पर सवार होने के लिए तभी तैयार माना जाएगा, जब वह कोविड निगेटिव पाया जाएगा। हालांकि इसमें पॉजिटिव पाए जाने पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार ही आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। किसी भी विदेशी बंदरगाह से आने वाले जहाज या किसी भी भारतीय बंदरगाह से आने वाले किसी तटीय जहाज का मालिक या प्रमुख भारत में अपने निर्दिष्ट के सदस्यों बंदरगाह पर पहुंचने के बाद जहाज पर सवार प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य की सही स्थिति का पता लगाएगा और बंदरगाह के स्वास्थ्य अधिकारियों तथा बंदरगाह के अधिकारियों के समक्ष ‘सेहत का समुद्री घोषणापत्र’ प्रस्तुत करेगा। बंदरगाह के स्वास्थ्य प्राधिकारियों के निर्देशों के अनुसार बंदरगाह के स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारियों की मांगी जाने वाली आवश्यक जानकारियां जैसेकि तापमान चार्ट, व्यक्तिगत स्वास्थ्य घोषणा इत्यादि भी उस प्रमुख द्वारा प्रदान की जाएंगी। अनिवार्य स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अनुसार बंदरगाह के स्वास्थ्य प्राधिकारी बर्थिंग से पहले जहाज को आवश्यक अनुमति प्रदान करेंगे।
जहाज पर पहुंचने वाले भारतीय चालक दल के सदस्य को इस बात की पुष्टि के लिए कोविड-19 परीक्षण से गुजरना होगा कि वह कोविड निगेटिव है। जहाज से उतरने के बाद और सबंधित सदस्य के बंदरगाह परिसर के भीतर स्थित परीक्षण केंद्र में पहुंचने तक यह जहाज के मालिक द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि मानक स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अनुसार सभी सुरक्षा सावधानियां निश्चित रूपसे बरती गई हैं। जबतक सबंधित सदस्य की परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो जाती है, तबतक सबंधित सदस्य को बंदरगाह या राज्य के स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा क्वारंटाइन केंद्र में रखा जाएगा। यदि सबंधित सदस्य कोविड पॉजिटिव पाया जाता है तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार ही आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। यदि सबंधित सदस्य कोविड निगेटिव पाया जाता है और उसे जहाज से उतार दिया जाता है तो वैसी स्थिति में उसके उतरने वाले क्षेत्र के स्थानीय प्राधिकारी को उसके उतरने को मिली स्वीकृति और उतरने के स्थापन से लेकर उसके निवास स्थान तक जाने हेतु एक पारगमन पास जारी करने के बारे में सूचित किया जाएगा।
सड़क मार्ग से इस तरह की आवाजाही हेतु संबंधित सदस्य और एक ड्राइवर के लिए पारगमन पास उस राज्य व केंद्रशासित प्रदेश की सरकार द्वारा जारी किया जा सकता है, जहां संबंधित सदस्य उतरता है। पारगमन पास एक निश्चित मार्ग के लिए एवं निर्दिष्ट वैधता के साथ जारी किया जाएगा और इसका सख्ती से पालन करना होगा। इस पारगमन मार्ग से जुड़े राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश के प्राधिकारियों को पारगमन पास को मानना होगा या अनुमति देनी होगी। मानक स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अनुसार सामाजिक दूरी बनाए रखने और अन्य स्वच्छता मानदंडों का पालन उस वाहन को करना होगा जो संबंधित सदस्य को उनके गंतव्य तक ले जाएगा। महानिदेशक (शिपिंग) इन मामलों में जहाज पर सवार होने और जहाज से उतरने के संबंध में पालन किए जाने वाले विस्तृत प्रोटोकॉल को निर्धारित करेंगे।

हिन्दी या अंग्रेजी [भाषा बदलने के लिए प्रेस F12]