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न्‍यायाधिकरण ने आयकर वसूली नोटिस रद्द किए

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण का एक ऐतिहासिक निर्णय

सोलापुर की पंधेस इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड का मामला

स्वतंत्र आवाज़ डॉट कॉम

Saturday 25 April 2020 12:07:05 PM

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नई दिल्ली। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण की एक खंडपीठ ने न्यायाधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति पीपी भट्ट के नेतृत्व में वेब आधारित वीडियो कॉंफ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म के जरिए एक अत्‍यावश्‍यक स्‍थगन याचिका को सुना और उसका निपटारा किया। इस न्‍यायाधिकरण के 79 वर्ष के इतिहास में इस तरह का यह पहला अवसर है। याचिका पर सुनवाई आईटैट मुम्बई की दो सदस्यीय खंडपीठ ने की, जिसमें अपने गृह कार्यालयों से वीडियो कॉंफ्रेंसिंग के माध्‍यम से न्‍यायमूर्ति भट्ट और आईटैट के उपाध्‍यक्ष प्रमोद कुमार शामिल हुए।
गौरतलब है कि कोविड-19 लॉकडाउन के कारण आईटैट बंद है। सोलापुर स्थित पंधेस इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड ने आकलन वर्ष 2010-11 के लिए आयकर के मुंबई कार्यालय ने 2.91 करोड़ रुपये के बकाये की वसूली के नोटिस पर अपनी स्थगन याचिका की तत्काल सुनवाई की मांग की थी। कंपनी ने पहले बॉम्बे उच्‍च न्‍यायालय का रुख किया था, लेकिन उसे पहले आईटैट से संपर्क करने का निर्देश दिया गया था। आईटैट पीठ ने इस पर रोक लगाते हुए कंपनी के बैंकरों और देनदारों को राजस्व अधिकारियों से जारी सभी नोटिसों को निलंबित कर दिया है।
अपीलीय न्यायाधिकरण ने सुनवाई के दौरान उपस्थित विभागीय प्रतिनिधि को निर्देश दिया था कि वह मूल्यांकन अधिकारी या क्षेत्र अधिकारी को स्थगन आदेश की जानकारी दे। इस बीच पीठ ने निर्देश दिया कि कंपनी की संबंधित अपील पर वह बिना बारी के 8 जून 2020 को सुनवाई करेगी। आईटैट शाखाएं 27 स्थानों पर हैं, जो वीडियो कॉंफ्रेंसिंग के माध्यम से आवश्‍यकता पड़ने पर मूल्‍यांकन करने या राजस्व विभाग के आवश्यक मामलों की याचिकाओं पर इसी तरह सुनवाई कर सकता है।

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