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Monday 18 May 2020 12:33:39 PM
नई दिल्ली। कोरोना संक्रमण से जूझ रहे भारत में लॉकडाउन को आखिर 31 मई 2020 तक बढ़ाने का निर्णय ले लिया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के तहत एक आदेश भी जारी किया है, जिसमें अब राज्य और केंद्रशासित प्रदेश ही स्वास्थ्य मंत्रालय के साझा मापदंडों के अनुसार रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन का सीमांकन करेंगे। ये जोन जिला या नगरनिगम/ नगरपालिका या यहां तककि इससे भी छोटी प्रशासनिक इकाइयां जैसेकि उप-मंडल इत्यादि हो सकते हैं, जिसे राज्य और केंद्रशासित प्रदेश तय करेंगे। रेड और ऑरेंज जोन के अंतर्गत कंटेनमेंट एवं बफर जोन का सीमांकन स्थानीय अधिकारी स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए करेंगे। कंटेनमेंट जोन के भीतर केवल आवश्यक गतिविधियों या कार्यों की ही अनुमति होगी, जिसमें तय परिधि या दायरा संबंधी सख्त नियंत्रण बनाए रखा जाएगा और चिकित्सा आपातस्थिति तथा आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति बनाए रखने के अलावा यहां लोगों की आवाजाही की अनुमति नहीं दी जाएगी। बफर जोन प्रत्येक कंटेनमेंट जोन से सटे हुए ऐसे क्षेत्र हैं, जहां कोविड के नए मामले सामने आने की अधिक संभावना है।
देश में लॉकडाउन में कुछ गतिविधियों पर पहले की तरह रोक जारी रहेगी, इनमें केवल घरेलू चिकित्सा सेवाओं, घरेलू एयर एम्बुलेंस और सुरक्षा उद्देश्यों अथवा गृह मंत्रालय ने जिन उद्देश्यों के लिए अनुमति दी है, इन्हें छोड़कर सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएं, मेट्रो रेल सेवाएं, स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण/ कोचिंग संस्थान, बस डिपो, रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों में कैंटीन छोड़कर होटल, रेस्तरां और आतिथ्य सेवाएं, सिनेमा, शॉपिंग मॉल, जिम, मनोरंजन पार्क जैसे लोगों के एकत्र होने के स्थान, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक धार्मिक सभाएं, बड़े समागम और धार्मिक स्थलों एवं पूजा स्थलों तक पर प्रतिबंध शामिल हैं। बफर जोन में ऑनलाइन/ डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति है और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा तथा रेस्तरां को खाद्य पदार्थों की होम डिलीवरी के लिए रसोई चलाने की अनुमति होगी। खेल परिसरों और स्टेडियमों को केवल खेल गतिविधियों के लिए खोलने की अनुमति होगी, इन परिसरों में दर्शकों को अनुमति नहीं दी जाएगी।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ट्रेनों से लोगों के आवागमन की अनुमति पहले ही दे चुका है। इसके अलावा भारत से विदेशी नागरिकों को निकालने, विदेश से फंसे हुए भारतीय नागरिकों की वापसी, भारतीय नाविकों के साइन ऑन, साइन ऑफ और फंसे हुए व्यक्तियों को बस एवं ट्रेन से राज्य के भीतर और एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की अनुमति जारी रहेगी। संबंधित राज्यों और संघराज्य क्षेत्रों की आपसी सहमति से वाहनों और बसों को एक से दूसरे राज्य में आने-जाने की अनुमति दी गई है। कोविड-19 नियंत्रण प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देशों को स्पष्ट रूपसे बताया गया है, जो सार्वजनिक स्थलों और कार्य स्थलों पर लागू होंगे। इन दिशा-निर्देशों के अंतर्गत फेस कवर पहनना अनिवार्य है, थूकना जुर्माने सहित दंडनीय होगा, जिनका निर्धारण राज्य व संघशासित क्षेत्र के स्थानीय विभागों द्वारा अपने कानूनों, नियमों या विनियमनों के तहत किया जा सकता है और सार्वजनिक स्थलों पर और परिवहन के दौरान सभी व्यक्तियों को सामाजिक दूरी का पालन करना होगा।
विवाह समारोह में 50 से ज्यादा मेहमान नहीं होंगे। अंतिम संस्कार में भी शामिल होने के लिए अधिकतम 20 लोगों को अनुमति होगी। सार्वजनिक स्थलों में शराब, पान, गुटखा और तम्बाकू आदि के सेवन की अनुमति नहीं होगी। राष्ट्रीय दिशानिर्देशों में कार्य स्थलों के लिए भी अतिरिक्त आवश्यकताओं का वर्णन किया गया है। कहा गया है कि जहां तक संभव हो वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था अपनाई जानी चाहिए, सभी कार्यालयों और प्रतिष्ठानों के मामले में काम के अलग-अलग घंटे अपनाए जाने चाहिएं। तापमान की जांच, हाथ धोने और सभी प्रवेश तथा निकासी बिंदुओं के साथ ही सामान्य क्षेत्रों को स्वच्छ करने का प्रावधान किया जाना चाहिए और सभी कार्य स्थलों और संवेदनशील क्षेत्रों को नियमित रूपसे सैनिटाइज किया जाना चाहिए। कार्यस्थलों में कर्मचारियों के बीच पर्याप्त दूरी, पालियों के बीच पर्याप्त अंतर, कर्मचारियों के मध्याह्न भोजन के समय में अंतर आदि के माध्यम से सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी।
लॉकडाउन-4 में स्थानीय अधिकारियों को सुनिश्चित करना होगा कि दुकान और बाजार अलग-अलग समय पर खुलें, जिससे सामाजिक दूरी सुनिश्चित हो सके। सभी दुकानों को ग्राहकों के बीच छह फुट की दूरी सुनिश्चित करनी होगी और एक समय में पांच से ज्यादा लोगों पर रोक लगानी होगी। गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए शाम 7 से सुबह 7 बजे तक लोगों की आवाजाही पर रोक के लिए रात का कर्फ्यू रहेगा। आवश्यक जरूरतों और स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर 65 वर्ष की उम्र से ज्यादा के लोग, सह-बीमारियों से पीड़ित लोग, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों जैसे अति संवेदनशील लोगों को घरों के भीतर ही रहना होगा। सीमित संख्या में निषिद्ध या प्रतिबंधित चीजों के अलावा सभी गतिविधियों को अनुमति प्रदान की जाएगी। अन्य सभी गतिविधियों को अनुमति दी जाएगी सिवाए इन दिशा-निर्देशों के अंतर्गत आने वाले विशेष प्रतिबंधित चीजों के अलावा। कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों को ही अनुमति प्रदान की जाएगी। राज्य व केंद्रशासित प्रदेश स्थिति का आकलन करके अपने अनुसार विभिन्न जोनों में कुछ अन्य गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकते हैं या आवश्यक समझे जाने वाले प्रतिबंधों को लागू कर सकते हैं।
आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लिकेशन भारत सरकार का एक शक्तिशाली उपकरण है, जो कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों या जिनसे संक्रमित होने का खतरा है, उनकी त्वरित पहचान करने की सुविधा प्रदान करता है, इस प्रकार से यह लोगों और समुदायों के लिए एक ढाल के रूपमें काम करता है। कार्यालयों और कार्य स्थलों पर लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सर्वोत्तम प्रयास के रूपमें नियोक्ता यह सुनिश्चित करें कि सभी कर्मचारी यह ऐप अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करें। जिला अधिकारियों से कहा गया है कि वे लोगों को संगत मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु एप इंस्टॉल करने और इस ऐप पर नियमित रूपसे अपने स्वास्थ्य संबंधित जानकारी को अपडेट करने की सलाह दें। इससे उन लोगों के लिए पर समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी, जो खतरे में हैं। राज्य व केंद्रशासित प्रदेश की सरकारों द्वारा लॉकडाउन के दिशा-निर्देशों का कठोरता से लागू करना जारी रखा जाएगा और वे आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत जारी किए गए इन दिशा-निर्देशों को किसी भी प्रकार से कमजोर नहीं होने देंगी।