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Friday 22 May 2020 07:14:22 PM
नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड-19 के मद्देनज़र लगाई गई वीजा और यात्रा पाबंदियों में ढील देते हुए विदेश में फंसे कुछ श्रेणियों के ओसीआई यानी भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारकों को भारत वापस आने की अनुमति दे दी है। विदेश में फंसे ओसीआई कार्डधारकों की श्रेणियों में होंगे-ऐसे छोटे बच्चे, जिनका जन्म विदेश में भारतीय नागरिकों के यहां हुआ है और जो ओसीआई कार्डधारक हैं। ऐसे ओसीआई कार्डधारक जो परिवार में मृत्यु जैसी आपात स्थितियों के कारण भारत आना चाहते हैं। ऐसे जोड़े जिनमें से एक यानी पति या पत्नी ओसीआई कार्डधारक है एवं दूसरा भारतीय नागरिक है और उनका भारत में एक स्थायी निवास है।
विश्वविद्यालयों के ऐसे विद्यार्थी जो ओसीआई कार्डधारक हैं (कानूनी रूप से नाबालिग नहीं हैं), लेकिन जिनके माता-पिता भारत में रहने वाले भारतीय नागरिक हैं। गृह मंत्रालय की इससे पहले 7 मई 2020 को लगाई गई यात्रा संबंधी पाबंदियां विदेश में फंसे ओसीआई कार्डधारकों को स्वदेश वापस लाने के लिए तैनात या निर्दिष्ट किए गए किसी भी विमान, जहाज, ट्रेन या किसी अन्य वाहन पर लागू नहीं होंगी। गृह मंत्रालय के 7 मई 2020 को निर्दिष्ट किए गए अन्य सभी नियम-शर्तें आगे भी लागू रहेंगे।