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Monday 1 June 2020 02:55:30 PM
नई दिल्ली। रेल मंत्रालय ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और गृह मंत्रालय के साथ परामर्श के अनुसार कई और रेल सेवाएं 1 जून 2020 से आंशिक रूपसे बहाल कर दी हैं। एक जून से चलने वाली 200 ट्रेनों से पहले दिन 1.45 लाख से भी अधिक यात्री सफर करेंगे। रेलवे की 200 ट्रेनों का परिचालन 1 मई से चल रहीं श्रमिक स्पेशल ट्रेनों और 12 मई से स्पेशल एसी ट्रेनों के अतिरिक्त हैं। ये ट्रेनें नियमित ट्रेनों की तर्ज पर हैं, ये पूरी तरह से आरक्षित ट्रेनें हैं, इनमें एसी और नॉन एसी दोनों ही तरह की श्रेणियां या कोच हैं। जनरल (जीएस) कोच में बैठने की जगह आरक्षित है। ट्रेन में कोई भी अनारक्षित कोच नहीं होगा। सामान्य श्रेणी वार किराया लिया जाएगा और आरक्षित जीएस कोच (जनरल सिटिंग), जिसे आरक्षित किया गया है, हेतु आरक्षित ट्रेनों के लिए सेकेंड सीटिंग (2एस) किराया लिया जाएगा और सभी यात्रियों को सीट दी जाएगी।
ट्रेनों के टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग आईआरसीटीसी की वेबसाइट या मोबाइल एप के जरिए की जा रही है। भारतीय रेलवे ने 22 मई 2020 से आरक्षण काउंटरों, कॉमन सर्विस सेंटरों और टिकटिंग एजेंटों के जरिए भी आरक्षण टिकटों की बुकिंग की अनुमति दे दी थी। रेलवे ने सभी 230 स्पेशल ट्रेनों की अग्रिम आरक्षण अवधि को 30 दिन से बढ़ाकर 120 दिन करने का निर्णय लिया गया है। इन सभी 230 ट्रेनों में पार्सल और सामान की बुकिंग की अनुमति होगी। उपर्युक्त परिवर्तन 31 मई 2020 की ट्रेन टिकट बुकिंग तिथि के सुबह 8 बजे से लागू कर दिए गए हैं। अन्य शर्तें जैसेकि वर्तमान बुकिंग, रोड साइड स्टेशनों के लिए सीटों का तत्काल कोटा आवंटन इत्यादि नियमित समय सारणी वाली ट्रेनों जैसी ही हैं। तत्काल टिकट की बुकिंग यात्रा की तारीख 29 से 30 जून और उसके बाद के लिए की जा सकती है। इन निर्देशों को भारतीय रेलवे की वेबसाइट www.indianrailways.gov.in पर भी ट्रैफिक वाणिज्यिक निदेशालय के वाणिज्यिक परिपत्र शीर्षक के तहत देखा जा सकता है।
आरएसी और प्रतीक्षा सूची मौजूदा नियमों के अनुसार ही सृजित की जाएगी। कोई अनारक्षित (यूटीएस) टिकट जारी नहीं किया जाएगा और यात्रा के दौरान किसी भी यात्री को ट्रेन पर कोई भी टिकट जारी नहीं किया जाएगा। पूरी तरह से कन्फर्म और आरएसी यात्रियों के साथ आंशिक रूपसे प्रतीक्षा सूची वाले टिकट धारक यदि एकल पीएनआर में ही कन्फर्म और प्रतीक्षा सूची वाले दोनों ही यात्री है को भी यात्रा करने की अनुमति है। तत्काल टिकट की बुकिंग 29 जून से यात्रा की तारीख 30 जून और उसके बाद के लिए की जा सकती है। पहला चार्ट निर्धारित प्रस्थान समय से कम से कम 4 घंटे पहले तैयार किया जाएगा और दूसरा चार्ट निर्धारित प्रस्थान समय से कम से कम 2 घंटे तैयार किया जाएगा। सभी यात्रियों की अनिवार्य रूपसे जांच की जाएगी और केवल बिना रोग-लक्षण वाले यात्रियों को ही ट्रेन में प्रवेश या चढ़ने की अनुमति होगी। इन विशेष सेवाओं से सफर करने वाले यात्रियों को सावधानियां बरतनी होंगी जैसे-यात्रियों को प्रवेश के समय और यात्रा के दौरान फेस कवर या मास्क पहनना होगा। यात्रियों को ट्रेन रवाना होने से 90 मिनट पहले स्टेशन पहुंचना होगा, ताकि स्टेशन पर उनकी थर्मल स्क्रीनिंग हो सके। केवल उन्हीं यात्रियों को ही सफर करने की अनुमति होगी, जिनमें कोविड रोग का कोई भी लक्षण नहीं होगा।
यात्री सामाजिक दूरी का पालन करेंगे। अपने गंतव्य पर पहुंच जाने पर सफर करने वाले यात्रियों को उन स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, जो गंतव्य राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश ने निर्धारित किए हैं। रेलवे यात्री टिकट रद्द करना और किराया वापसी नियम-2015 लागू होंगे। इसके अलावा यदि किसी यात्री को काफी बुखार होने या कोविड-19 के लक्षणों के कारण यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाती है तो वैसी स्थिति में किराया वापसी लागू रहेगी। यदि स्टेशन पर स्क्रीनिंग के दौरान किसी यात्री को काफी बुखार होने, कोविड-19 के लक्षण पाए जाते हैं तो कन्फर्म टिकट होने के बावजूद उसे यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। एक पार्टी टिकट के आधार पर यदि एक यात्री सफर करने के लिए अयोग्य पाया जाता है और उसी पीएनआर वाले अन्य सभी यात्री भी सफर नहीं करना चाहते हैं तो वैसी स्थिति में सभी यात्रियों के लिए पूर्ण किराया वापसी की अनुमति दी जाएगी। एक पार्टी टिकट के आधार पर, यदि एक यात्री सफर करने के लिए अयोग्य पाया जाता है। हालांकि उसी पीएनआर वाले अन्य यात्री सफर करना चाहते हैं तो वैसी स्थिति में उस यात्री का पूरा किराया वापस कर दिया जाएगा, जिसे यात्रा करने की अनुमति नहीं दी गई थी।
यात्री को सभी मामलों में टीटीई प्रमाणपत्र स्टेशन के प्रवेश, चेकिंग या स्क्रीनिंग स्थल पर ही जारी कर दिए जाएंगे, जिसमें यह उल्लेख किया जाएगा कि एक या एक से अधिक यात्रियों को बुखार या कोविड-19 के लक्षण होने के कारण इतने यात्रियों को सफर करने की अनुमति नहीं दी गई है। टीटीई प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद यात्रा की तारीख से लेकर 10 दिनों के भीतर यात्रा नहीं करने वाले यात्रियों की किराया वापसी के लिए टीडीआर दाखिल करना होगा। कोई भी खानपान शुल्क किराया में शामिल नहीं किया जाएगा। प्री-पेड भोजन बुकिंग, ई-कैटरिंग की व्यवस्था नहीं होगी। आईआरसीटीसी केवल उन सीमित ट्रेनों में ही भुगतान के आधार पर सीमित मात्रा में खाद्य सामग्री और डिब्बाबंद पेयजल की व्यवस्था करेगी, जिससे पैंट्री कार जुड़ी होगी। इस आशय की जानकारी यात्रियों को टिकट बुक करते समय ही उपलब्ध करा दी जाएगी। यात्रियों को स्वयं ही अपने लिए भोजन और पेयजल की व्यवस्था करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। रेलवे स्टेशनों पर सभी बहुपयोगी स्टॉल, बुक स्टॉल, विविध केमिस्ट स्टाल इत्यादि खुले रहेंगी। फूड प्लाजा और रिफ्रेशमेंट रूम होने पर वहां से पके खाद्य पदार्थों को केवल अपने साथ ले जाया जा सकता है, क्योंकि वहां बैठने की व्यवस्था नहीं होगी।
ट्रेन के अंदर कोई चादर, कंबल और पर्दे प्रदान नहीं किए जाएंगे। यात्री यात्रा के लिए अपने साथ स्वयं ही चादर-तकिया ले जाएं। इसे ध्यान में रखते हुए एसी कोचों के अंदर के तापमान को उपयुक्त रूपसे नियंत्रित किया जाएगा। जोनल रेलवे को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि वे रेलवे स्टेशनों पर यथासंभव अलग-अलग प्रवेश और निकास द्वार की व्यवस्था करें, ताकि यात्रियों को आमने-सामने से आवाजाही न करना पड़े। जोनल रेलवे विभिन्न स्टेशनों एवं ट्रेनों पर सामाजिक दूरी के मानक दिशा-निर्देशों द्वारा निर्देशित किए जाएंगे और सुरक्षा, हिफाजत एवं स्वच्छता प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। यात्रियों को आरोग्य सेतु एप को डाउनलोड और उपयोग करना होगा एवं कम सामान के साथ यात्रा करने की सलाह दी गई है।