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अखिलेश मंत्रिपरिषद ने लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय

अध्यापक सेवा नियमावली बदली, पत्रकारों का मुफ्त इलाज

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Tuesday 09 April 2013 08:36:52 AM

akhilash yadav

लखनऊ। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली-1981 में संशोधन कर दिया है। अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित करने हेतु परीक्षा संस्था सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की अध्यापक पात्रता परीक्षा में भाषा का एक अलग प्रश्नपत्र रखा जाएगा, जिसमें अभ्यर्थियों की भाषा में प्रवीणता परीक्षण पर बल दिया जाएगा। इस प्रयोजनार्थ निबंध लेखन के अलावा व्याकरण से संबंधित प्रश्न कांप्रीहेंशन एवं बच्चों को पढ़ाने के लिए आवश्यक टीचिंग मेथड्स के संबंध में प्रश्न रखे जाएंगे।
अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी की ही नियुक्ति नियमानुसार सहायक अध्यापक भाषा के पद पर की जाएगी, ऐसे अभ्यर्थी जो वर्ष 2011 में आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा अथवा भारत सरकार की आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हैं, उन्हें पुनः अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार इस नियमावली में आवश्यक संशोधन करते हुए अध्यापक पात्रता परीक्षा-2013 के संबंध में शासनादेश जारी किया जाएगा।
मंत्रिपरिषद ने मुख्यालय पर मान्यता प्राप्त पत्रकारों को संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया। उल्लेखनीय है कि यूपी वर्किंग जनर्लिस्ट यूनियन, उत्तर प्रदेश जनर्लिस्ट एसोसिएशन एवं इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जनर्लिस्ट एसोसिएशन ने प्रदेश के श्रमजीवी पत्रकारों को राज्य कर्मचारियों की भांति एसजीपीजीआई लखनऊ में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की थी।
प्रदेश में फिल्म निर्माण आकर्षित करने हेतु प्रदेश की फिल्म नीति में संशोधन किया गया है। मंत्रिपरिषद ने वर्ष 2001 से जारी फिल्म नीति में संशोधन करने का निर्णय लिया है, इसके तहत प्रदेश में निर्मित ऐसी हिंदी फिल्में, जिनमें अवधि, ब्रज, बुंदेली एवं भोजपुरी सम्मिलित हैं, जिनकी कम से कम 75 प्रतिशत शूटिंग उत्तर प्रदेश में की गई हो, के लिए निर्माण लागत का 25 प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया जाएगा। अनुदान की सीमा प्रत्येक फिल्म के लिए 1 करोड़ रुपए तक होगी। फिल्म नीति के अंतर्गत पुरस्कार हेतु चयनित निर्देशक के अगली फिल्म उत्तर प्रदेश में बनाए जाने की स्थिति में यह धनराशि 1 करोड़ 25 लाख रुपए तक होगी। अनुदान के आकलन के लिए समिति बनाई जाएगी, जिसमें फिल्म निर्माण के लेखों की लेखा परीक्षा का अनुभवी सनदी लेखाकार सदस्य के रूप में रखा जाएगा, जिससे कि निर्माण लागत के आकलन में सुविधा हो।
इसी प्रकार कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों पर सीधी भर्ती हेतु आवेदन शुल्क 50 रुपए से बढ़ाकर 200 रुपए किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए/प्रोग्रामर ग्रेड-2 के पदों पर सीधी भर्ती हेतु आवेदन शुल्क 50 रुपए से बढ़ाकर 200 रुपए करने एवं आवेदन शुल्क के रूप में प्राप्त समस्त धनराशि राजकोष में जमा कराने तथा डाकघर, बैंकों को सेवाकर के रूप में देय धनराशि का भुगतान विभागीय लेखा शीर्षक में उपलब्ध धनराशि से कराने का निर्णय लिया है। डॉ राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, गोमती नगर, लखनऊ को सुचारु रूप से संचालित करने हेतु बायलॉज में संशोधन करते हुए गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष के रूप में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को नामित करने का निर्णय लिया है।
मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश पारिवारिक न्यायालयों के परामर्शदाताओं के मानदेय/नियत मासिक वेतन बढ़ाने का फैसला किया गया है। निर्णय के अनुसार मानदेय/फीस 375 रुपए प्रति कार्य दिवस या 10,000 रुपए प्रतिमाह, जो भी कम हो, होगा। मंत्रिपरिषद ने इस निर्णय को उच्च न्यायालय से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार किया है। अधीनस्थ न्यायालय के गैर-न्यायिक सेवा के स्टेनोग्राफर्स/वैयक्तिक सहायकों के संबंध में उच्च न्यायालय के प्रस्ताव के अनुसार संशोधन करने का निर्णय लिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के गैर-न्यायिक सेवा के नोग्राफर्स/वैयक्तिक सहायकों के संबंध में शेट्टी आयोग की संस्तुतियों को लागू करने के लिए पूर्व में जारी शासनादेश में उच्च न्यायालय के प्रस्ताव अनुसार संशोधन किया गया है। निर्णय के अनुसार वेतनमान 4500 से 7000 में कार्यरत स्टेनोग्राफर को स्टेनोग्राफर ग्रेड-3, 5500 से 9000 वेतनमान में कार्यरत वैयक्तिक सहायक को स्टेनोग्राफर ग्रेड-2 तथा 7450 से 11500 वेतनमान में कार्यरत वैयक्तिक सहायक को स्टेनोग्राफर ग्रेड-1 कहा जाएगा, इसके अलावा 11 मई 2009 के शासनादेश में स्टेनोग्राफर का पदनाम पृष्ठ-2 के प्रस्तर-1 (3) के बजाय प्रस्तर-1 (2) में वेतनमान रुपए 4500-7000 के पदों के साथ सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया है।
मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के बच्चों में कुपोषण की समस्या के प्रभावी समाधान हेतु ‘राज्य पोषण मिशन’ के गठन का निर्णय लिया है, यह मिशन महाराष्ट्र राज्य की तरह गठित किया जाएगा। सोसाइटी के रूप में गठित मिशन का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। इसके बाद इसके परिणामों को देखते हुए इसके कार्यकाल को बढ़ाने का निर्णय लिया जाएगा। प्रारंभ में मिशन की दैनिक कार्ययोजना एवं गतिविधियों के लिए कॉरपस फंड राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से प्राप्त किया जाएगा। मिशन के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर रखा जाएगा, यह भी निर्णय लिया गया कि यूनीसेफ से सहयोग प्राप्त कर महानिदेशक राज्य पोषण मिशन के पद एवं 2 अन्य परामर्शदाताओं को कम से कम 3 वर्ष के लिए तैनात किया जाएगा। प्रथम चरण में मिशन का कार्य सर्वेक्षण, वजन नापने की दक्षता एवं आवश्यक पोषण गतिविधियों पर केंद्रित होगा। इसके लिए आवश्यक मानकों का निर्धारण राज्य पोषण मिशन लिया जाएगा।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय शासी निकाय का गठन किया जाएगा, जिसमें बाल विकास एवं पुष्टाहार, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, ग्राम विकास, खाद्य एवं रसद, समाज कल्याण, पंचायती राज विभाग के मंत्री उसके सदस्य होंगे। इसके अलावा मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव वित्त तथा संबंधित विभागों के प्रमुख सचिव भी सदस्य नामित किए गए हैं। महानिदेशक राज्य पोषण मिशन इसके सदस्य सचिव होंगे। इसके अलावा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कार्यकारी समिति, प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास, सेवा एवं पुष्टाहार की अध्यक्षता में अनुश्रवण समिति तथा महानिदेशक राज्य पोषण मिशन की अध्यक्षता में क्रियांवयन समिति का गठन किया गया है। इन समितियों के अलग-अलग कार्य एवं दायित्व निर्धारित किए गए हैं। डॉ राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अंतर्गत चयनित ग्रामों में सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्रों की स्थापना हेतु लाभार्थी संस्थाओं के अंशदान को राज्य सरकार देगी।
नए राजकीय मेडिकल कॉलेजों में सेवानिवृत्त चिकित्सा शिक्षकों को संविदा पर नियुक्त करने की अधिकतम आयु 70 वर्ष की गई है। वर्तमान शैक्षणिक सत्र 212-13 में स्थापित एवं आगामी वर्षों में स्थापित होने वाले नए राजकीय मेडिकल कॉलेजों में सेवानिवृत्त चिकित्सा शिक्षकों को संविदा पर नियुक्त किए जाने की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष करने का निर्णय लिया है। एशियन डेवलेपमेंट बैंक की 46वीं वार्षिक बैठक में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों के वाहनों को राज्य के देय कर में छूट दी गई है। केंद्र सरकार के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए एशियन डेवलेपमेंट बैंक की 46वीं वार्षिक बैठक 2 से 5 मई 2013 तक में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों के लिए दिल्ली से ग्रेटर नोएडा हेतु उपयोग में लाए जाने वाले वाहनों को उत्तर प्रदेश राज्य के देय कर में छूट रहेगी।
मंत्रिपरिषद ने इंटेल साउथ एशिया के साथ विद्यालयों के प्रधानाचार्यों एवं शिक्षकों के प्रशिक्षण के संबंध में अनुबंध हेतु माध्यमिक शिक्षा अभियान परिषद को अधिकृत करने का निर्णय लिया है। परिषद की ओर से कोई भी व्यय/धनराशि इंटेल को देय नहीं होगा। इंटेल प्रशिक्षण आदि की सभी व्यवस्थाएं निःशुल्क प्रदान की जाएंगी, आईसीटी के अंतर्गत आच्छादित विद्यालयों में से किसी एक राजकीय इंटर कॉलेज को प्रशिक्षण केंद्र के रूप में चिन्हित किया जाएगा। यह भी निर्णय लिया गया है कि यदि कोई अन्य प्रतिष्ठित कंपनी अपने वित्तीय संसाधनों से अध्यापकों के शिक्षण, शैक्षिक गुणवत्ता का कार्य करना चाहती है, तो ऐसी कंपनी के प्रस्ताव पर भी विचार किया जा सकता है।

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