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Monday 24 August 2020 05:57:35 PM
नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम-1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम-1989 के अंतर्गत फिटनेस, परमिट, लाइसेंस, पंजीकरण या अन्य दस्तावेजों की वैधता 31 दिसंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने इससे पहले मोटर वाहन अधिनियम-1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम-1989 से जुड़े हुए दस्तावेजों की वैधता को बढ़ाने के संबंध में इस वर्ष 30 मार्च और 9 जून को परामर्श जारी किया था। यह सलाह दी गई है कि फिटनेस, परमिट (सभी प्रकार), लाइसेंस, पंजीकरण या किसी भी अन्य संबंधित दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर 2020 तक वैध मानी जा सकती है, मगर अब यह वैधता 31 दिसंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दी गई है।
कोविड-19 के प्रसार की रोकथाम के लिए आवश्यक शर्तों के कारण और अभी तक व्याप्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्यों को यह भी सलाह दी गई है कि इन सभी संदर्भित दस्तावेजों की वैधता को लॉकडाउन के कारण बढ़वाना संभव नहीं हो सका है या इसकी इजाजत नहीं दी जा सकी है और जिनकी वैधता 1 फरवरी 2020 के बाद समाप्त हो गई है या 31 दिसंबर 2020 तक समाप्त हो जाएगी, इनको 31 दिसंबर 2020 तक वैध माना जाएगा। संबंधित प्राधिकरण में सलाह दी गई है कि 31 दिसंबर 2020 तक ऐसे दस्तावेज वैध माने जाएंगे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के इस कदम से नागरिकों को परिवहन संबंधी सेवाओं का लाभ प्राप्त करने में सहायता मिलने की उम्मीद है।