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Tuesday 25 August 2020 02:28:24 PM
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम-2019 (2019 का 40) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय परिषद का गठन कर दिया है, जिसकी अधिसूचना भी 21 अगस्त 2020 को जारी हो चुकी है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री इसके (पदेन) अध्यक्ष और केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्यमंत्री इसके (पदेन) उपाध्यक्ष होंगे। राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों में विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों के प्रतिनिधि, ट्रांसजेंडर समुदाय के पांच प्रतिनिधि, एनएचआरसी और एनसीडब्ल्यू के प्रतिनिधि, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि और गैर-सरकारी संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले विशेषज्ञ शामिल हैं।
राष्ट्रीय परिषद का सदस्य भी इसका पदेन सदस्य होगा और वह अपने नामांकन की तारीख से तीन साल के लिए पद पर काम कर सकेगा। राष्ट्रीय परिषद के कार्य होंगे-ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संबंध में नीतियों, कार्यक्रमों, कानून और परियोजनाओं के निर्माण पर केंद्र सरकार को सलाह देना, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की समानता और पूर्ण भागीदारी हासिल करने के लिए बनाई गई नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभाव की निगरानी एवं मूल्यांकन करना, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से संबंधित मामलों से जुड़े सभी सरकारी विभागों और अन्य सरकारी तथा गैर-सरकारी संगठनों की गतिविधियों की समीक्षा और समन्वय करना, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की शिकायतों का निवारण करना और केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए गए ऐसे ही अन्य कार्यों को पूरा करना।