स्वतंत्र आवाज़ डॉट कॉम
Thursday 27 August 2020 02:39:42 PM
नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने टोल शुल्क प्लाजा पर वापसी यात्रा डिस्काउंट या कोई भी अन्य छूट प्राप्त करने के लिए ‘फास्टैग’ का उपयोग अनिवार्य कर दिया है, जो भी उपयोगकर्ता 24 घंटे के भीतर वापसी या रिटर्न यात्रा करने के लिए डिस्काउंट अथवा किसी अन्य स्थानीय छूट का दावा करना चाहते हैं, उन्हें उसके लिए वाहन पर एक वैध कार्यात्मक ‘फास्टैग’ लगाना होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रह) नियम 2008 में संशोधन करने के लिए अधिसूचना संख्या 534 ई, 24 अगस्त 2020 को राजपत्र अधिसूचित किया जा चुका है। राष्ट्रीय राजमार्गों के शुल्क प्लाजा पर डिजिटल भुगतान के उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में यह एक और अहम कदम है।
टोल शुल्क प्लाजा पर इस तरह की छूट प्राप्त करने के लिए देय शुल्क का भुगतान केवल प्री-पेड इंस्ट्रूमेंट्स, स्मार्ट कार्ड, फास्टैग, ऑनबोर्ड यूनिट या इसी तरह के किसी अन्य उपकरण के जरिए किया जाएगा। स्पष्ट किया गया है कि 24 घंटे के भीतर वापसी या रिटर्न यात्रा पर ‘फास्टैग’ या इसी तरह के अन्य उपकरण के माध्यम से ही डिस्काउंट संभव होगा इसके लिए किसी और पास की कोई आवश्यकता नहीं होगी। सभी मामलों में छूट या डिस्काउंट के लिए केवल वैध फास्टैग होना अनिवार्य है। संशोधन से यह भी संभव होगा कि जिन मामलों में 24 घंटे के भीतर वापसी या रिटर्न यात्रा के लिए डिस्काउंट उपलब्ध है, उनमें पूर्व रसीद या सूचना की कोई आवश्यकता नहीं होगी और संबंधित नागरिक को छूट अपने-आप मिल जाएगी, बशर्ते कि वापसी यात्रा 24 घंटे के भीतर सुनिश्चित हो जाए एवं संबंधित वाहन पर वैध और कार्यात्मक फास्टैग लगा हो।