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Saturday 10 October 2020 04:49:30 PM
नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने विदेश की यात्रा करने के दौरान अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस के नवीकरण को सुगम बनाने के लिए सार्वजनिक सुझाव आमंत्रित किए हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने ऐसे नागरिकों के लिए जिनकी अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट की अवधि उनके विदेश में रहने के दौरान ही समाप्त हो गई है, आईडीपी जारी किए जाने की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम-1989 में संशोधन हेतु एक प्रारूप अधिसूचना जीएसआर-624 (ई) जारी की है।
सड़क परिवहन मंत्रालय के संज्ञान में आया है कि कुछ मामलों में ऐसे नागरिकों के लिए जो विदेश की यात्रा कर रहे हैं और किसी अन्य देश में हैं, उनकी अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट की अवधि समाप्त हो जाने पर विदेश में रहते हुए उसके नवीकरण के लिए कोई तंत्र नहीं है, ऐसे नागरिकों को लाइसेंस नवीकरण सुविधा प्रदान करने के लिए सीएमवीआर-1989 में संशोधन करने का प्रस्ताव है। भारतीय नागरिक भारतीय दूतावास या मिशन एब्रोड पोर्टल्स के जरिए आवेदन कर सकते हैं और इसके बाद उनके आवेदन संबंधित आरटीओ के विचारार्थ वीएएचएएन के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे।
प्रस्ताव में विदेश में रहते हुए आईडीपी के लिए अनुरोध करने के समय चिकित्सा प्रमाणपत्र एवं प्रमाणिक वीज़ा की शर्तों को हटाया जाना भी शामिल है, क्योंकि जिन नागरिकों के पास प्रमाणिक ड्राइविंग लाइसेंस है, उन्हें कोई चिकित्सा प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे देश हैं, जहां वीज़ा ऑन एराइवल है और ऐसे मामलों में यात्रा से पूर्व भारत में आईडीपी के लिए आवेदन करते समय वीज़ा उपलब्ध नहीं होता। सुझावों को अधिसूचना जारी होने के 30 दिन के भीतर संयुक्त सचिव एमवीएलआईटी एंड टॉल, ई-मेल-jspb-morth@gov.in सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001 पर भेजा जा सकता है।