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Saturday 13 April 2013 10:09:26 AM
नई दिल्ली। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने डिजिटल ऐड्रेसेबल केबल टीवी सिस्टम (डीएएस) और डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) सेवाओं के लिए कंजूमर प्रेमाइसेज इक्विपमेंट्स (सीपीई) के लिए मानक शुल्क पैकेज तय करते हुए शुल्क आदेश का प्रारूप जारी कर दिया है। ऐसा हितधारकों की प्रतिक्रिया जानने के लिए किया गया है।
उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए प्राधिकरण ने किराए के आधार पर एसटीबी/सीपीई के लिए मानक शुल्क पैकेज तय किया है। यह पैकेज आवश्यक रूप से सेवा प्रदाता यानी डीटीएच और केबल आपरेटर पेश करते हैं। इस योजना में सिक्योरिटी डिपोजिट और मासिक किराया शामिल है। शुल्क आदेश प्रारूप का पूर्ण विवरण ट्राई की वेबसाइट www.trai.gov.in. पर उपलब्ध है। हितधारक 26 अप्रैल, 2013 तक लिखित रूप में अपनी प्रतिक्रिया वसी अहमद, सलाहकार (बीएंडसीएस) भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण, महानगर दूर संचार भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली- 110002 को भेज सकते हैं। इलेक्ट्रानिक फार्म में यह प्रतिक्रिया ई मेल आइडी advbcs@trai,gov.in/traicable@yahoo.com.in. पर भेजा जा सकता है।