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Monday 11 January 2021 01:07:26 PM
नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने विदेश यात्रा के दौरान अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस के नवीकरण को सुगम बनाने के लिए नए नियमों को 7 जनवरी 2021 को अधिसूचित किया है। विदेश में रहते ऐसे भारतीय नागरिकों, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट (आईडीपी) की अवधि समाप्त हो गई है, उन्हें आईडीपी जारी करने की सुविधा प्रदान करने के लिए यह अधिसूचना जारी की गई है।
गौरतलब है कि ऐसे नागरिक जो विदेश में थे और उनकी आईडीपी समाप्त हो गई थी, उनके लिए इसके नवीकरण का कोई तंत्र नही था। अब इस संशोधन के साथ यह प्रस्तावित किया गया है कि भारतीय नागरिक विदेशों में भारतीय दूतावासों या मिशनों के माध्यम से नवीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं, जहां से ये आवेदन भारत में वाहन पोर्टल पर जाएंगे, जिन पर संबंधित आरटीओ विचार करेगा, तदोपरांत संबंधित आरटीओ कार्यालय उस नागरिक के आईडीपी को विदेश में उसके पते पर कुरिअर कर देगा।
यह नई अधिसूचना भारत में आईडीपी के लिए अनुरोध करने के समय एक चिकित्सा प्रमाणपत्र और वैध वीजा की शर्तों को भी खत्म करती है। विचार यह है कि जिस नागरिक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है, उसे दूसरे चिकित्सा प्रमाणपत्र की आवश्यकता, इसके अतिरिक्ति कुछ ऐसे देश हैं जहां वीजा आगमन पर जारी किया जाता है या अंतिम क्षण में जारी किया जाता है। ऐसे मामलों में यात्रा से पहले भारत में आईडीपी के लिए आवेदन करते समय वीज़ा उपलब्ध नहीं होता है, इसलिए आईडीपी आवेदन अब वीज़ा के बिना भी किया जा सकता है।