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Wednesday 13 January 2021 02:15:50 PM
नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कर चोरी, विदेशी अघोषित परिसंपत्तियों के साथ-साथ बेनामी संपत्तियों के बारे में शिकायतों को दर्ज करते हुए प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर ई-पोर्टल शुरु किया है। पोर्टल का उद्देश्य कर चोरी रोकने के लिए ई-गवर्नेंस की ओर एक और कदम बढ़ाते हुए इस दिशा में नागरिकों की हितधारक के रूपमें भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। अब आमजन आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट के लिंक https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/ के माध्यम से कर चोरी, अघोषित विदेशी संपत्ति या बेनामी संपत्ति की शिकायत दर्जं करें शीर्षक के अंतर्गत कर चोरी की शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
ई-फाइलिंग वेबसाइट पर पैन या आधार कार्ड धारकों के साथ-साथ ऐसे व्यक्ति भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जिनके पास पैन या आधार कार्ड नहीं है। इस पोर्टल पर ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण की एक प्रक्रिया (मोबाइल और या ईमेल) के बाद शिकायतकर्ता इस उद्देश्य के लिए आयकर अधिनियम-1961 के उल्लंघन, काला धन (अघोषित विदेशी संपत्ति और आय) कर अधिरोपण अधिनियम-1961 और बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम के तहत निर्धारित किए गए तीन फॉर्मों में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सफलतापूर्वक शिकायत के दर्ज होने के पश्चात विभाग प्रत्येक शिकायत के लिए प्रत्येक शिकायतकर्ता को एक विशिष्ट नंबर देता है और इसके माध्यम से शिकायतकर्ता विभाग की वेबसाइट पर शिकायत की स्थिति देख सकता है। ई-गवर्नेंस के प्रति अपने संकल्प को मजबूत करते हुए आयकर विभाग के साथ परस्पर वार्तालाप में आसानी को बढ़ाने के लिए यह ई-पोर्टल आयकर विभाग की एक और पहल है।