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राष्ट्रीय परमिट व्यवस्था में हुए बदलाव

पर्यटक वाहन संचालकों के लिए 1 अप्रैल से नए नियम

भारतीय पर्यटक संचालक परमिट के लिए आवेदन करें

स्वतंत्र आवाज़ डॉट कॉम

Monday 15 March 2021 12:06:40 PM

changes in the national permit system

नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक योजना की घोषणा की है, जिसके तहत कोई भी पर्यटक वाहन संचालक ऑनलाइन माध्यम से 'अखिल भारतीय पर्यटक अनुमति या परमिट' के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदन केलिए जरूरी दस्तावेज़ और शुल्क जमा करके 30 दिन के भीतर परमिट जारी कर दिया जाएगा। नए अखिल भारतीय पर्यटक वाहन प्राधिकरण और परमिट रूल-2021 के रूपमें नियमों का नया सेट जीएसआर 166 (ई) को 10 मार्च 2021 को प्रकाशित किया गया था। नए नियम 1 अप्रैल 2021 से लागू होंगे, सभी मौजूदा परमिट उनकी वैधता की तारीख तक लागू रहेंगे।
परमिट के नए नियम से देश के सभी राज्यों में पर्यटन को तेजी से बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, इससे राज्यों को राजस्व बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। इस स्टेप पर 39वें और 40वें परिवहन विकास परिषद की बैठक में चर्चा की गई और राज्यों से प्रतिनिधियों ने भी इसपर सहमति दे दी है। राष्ट्रीय परमिट व्यवस्था के तहत मालवाहक वाहनों की सफलता के बाद मंत्रालय ने पर्यटक यात्री वाहनों को निर्बाध आवाजाही प्रदान करने के उद्देश्य से नए नियम बनाए हैं। नए नियम तीन महीने या इसके गुणकों की अवधि के लिए परमिट देगा, जिसे तीन साल की अवधि के लिए अधिकतम बढ़ाया जा सकता है। यह प्रावधान हमारे देश के उन क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए शामिल किया गया है, जहां पर्यटन का सीमित मौसम है और उन ऑपरेटरों के लिए भी जिनके पास वित्तीय क्षमता कम है।
परमिट व्यवस्था केंद्रीय डेटाबेस और ऐसे सभी परमिटों की फीस को भी मिलाया जाएगा, जो पर्यटकों की अवाजाही में तेजी लाने के साथ सुधार और पर्यटन को बढ़ावा देने का काम करेगा। यह प्रयास यात्रा और पर्यटन उद्योग के संदर्भ में किया गया है, जिससे देश में पर्यटन पिछले पंद्रह वर्ष में कई गुना आगे बढ़ गया है। पर्यटन के विकास में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों पर्यटकों का उल्लेखनीय योगदान है, आगे भी इसमें तेजी जारी रहने की उम्मीद है, जो नई उम्मीदों और पर्यटकों के अनुभव का रुझान है।

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