स्वतंत्र आवाज़ डॉट कॉम
Monday 19 April 2021 02:43:56 PM
नई दिल्ली। देशभर के विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में कोविड के रोजाना के नए मामलों में अप्रत्याशित उछाल देखा जा रहा है और कोविड प्रभावित रोगियों के उपचार में मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत एक महत्वपूर्ण अंग है। देश में कोविड मामलों में आए हालिया उछाल के मद्देनज़र कोविड रोगियों के प्रभावी उपचार के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता में कई गुना बढ़ोतरी देखी गई है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने बताया है कि ऑक्सीजन की मांग पहले से मौजूद कुल दैनिक ऑक्सीजन उत्पादन के लगभग 60 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है, इसमें आगे और वृद्धि होने की उम्मीद है। कुछ राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से मेडिकल ऑक्सीजन की कमी की भी खबरें आई हैं।
केंद्र सरकार प्रभावित राज्यों को मेडिकल ऑक्सीजन सहित जरूरी चिकित्सा उपकरणों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है और समय-समय पर आने वाली बाधाओं को भी दूर कर रही है। सरकार ने उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के सचिव की अध्यक्षता में गठित अधिकारप्राप्त समूह-II (ईजी-II) को देशभर में मेडिकल ऑक्सीजन समेत चिकित्सा उपकरणों, दवाओं आपूर्ति के प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी हुई है। सरकार ने देशभर में मेडिकल ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता के मुद्दे का समाधान करने के लिए हाल के दिनों में कई त्वरित कदम उठाए हैं। इसके साथ मेडिकल ऑक्सीजन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए दैनिक उत्पादन और स्टॉक को बढ़ाने सहित हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और राज्य व केंद्रशासित प्रदेश ऑक्सीजन के उपलब्ध स्टॉक के उचित और तर्कसंगत उपयोग के लिए भी उपयुक्त प्रयास हो रहे हैं। कोरोना महामारी के मौजूदा रुझान ने अतिरिक्त उपाय करने की आवश्यकता पैदा कर दी है।
केंद्र सरकार ने निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं द्वारा औद्योगिक इस्तेमाल के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति पर 22 अप्रैल 2021 से अगले आदेश तक केलिए पाबंदी लगा दी है। इस बारे में डीपीआईआईटी ने हितधारकों के साथ पर्याप्त चर्चा के बाद मेडिकल ऑक्सीजन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन के औद्योगिक इस्तेमाल पर प्रतिबंध को उचित माना। इस अस्थायी प्रतिबंध से अधिशेष ऑक्सीजन उपलब्ध होने से इसे मेडिकल ऑक्सीजन के रूपमें कोविड-19 रोगियों के उपचार के लिए जारी करने की सुविधा होगी। हालांकि यह पाबंदी नौ उद्योगों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति पर लागू नहीं होगी जैसे-एंपूल्स & वॉयल्स, औषधि, पेट्रोलियम रिफाइनरियों, स्टील प्लांट्स, परमाणु ऊर्जा सुविधाएं, ऑक्सीजन सिलेंडर निर्माता, अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र, खाद्य और जल शोधन, प्रसंस्करण उद्योग जिन्हें भट्टियों, प्रसंस्करण आदि के निर्बाध संचालन की ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है जैसाकि संबंधित राज्य सरकारों ने अनुमोदित किया है।
औद्योगिक इकाइयां, जो ऑक्सीजन प्राप्त करने की स्थिति में नहीं होंगी, उन्हें ऑक्सीजन का आयात करने या अपनी घरेलू जरूरत पूरी करने के लिए स्वयं की एयर सेप्रेशन यूनिट्स लगाने जैसे वैकल्पिक उपायों को अपनाने की सलाह दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी मुख्य सचिवों को इस आदेश के प्रभावी कार्यांवयन और अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। इसके अलावा रेल मंत्रालय प्रमुख गलियारों में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडरों की ढुलाई और ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने के लिए तैयारी कर रहा है। देशभर में ऑक्सीजन की सरल और बाधारहित ढुलाई की सुविधा के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों के तेजी से आवागमन के लिए एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है। यह रोगियों तक मेडिकल ऑक्सीजन की थोक और त्वरित आपूर्ति सुनिश्चित करेगा।