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Friday 26 April 2013 04:58:12 AM
नई दिल्ली। केंद्रीय पर्यटन मंत्री के चिरंजीवी ने गुरूवार को राज्यसभा में बताया कि सैलानियों, विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से पर्यटक पुलिस की तैनाती करने को कहा है। उन्होंने कहा कि कुछ राज्य सरकारों ने किसी ना किसी रूप में पर्यटक पुलिस की तैनाती की है। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों को शामिल कर पर्यटक सुरक्षा संगठन गठित करने के पर्यटन मंत्रालय के दिशा निर्देशों को राज्य सरकारों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को भेजा गया है। पर्यटन मंत्रालय ने इसे रक्षा, गृह और पुनर्वास महानिदेशालय की सलाह से तैयार किया है।
पर्यटन मंत्री ने ये भी कहा कि पर्यटन मंत्रालय ने संबद्ध पक्षों के साथ मिलकर सुरक्षित और सम्मानीय पर्यटन के लिए एक आचार संहिता भी अपनाई है, जिसमें बुनियादी अधिकार जैसे गरिमा, सुरक्षा, शोषण से सैलानियों और स्थानीय निवासियों विशेषकर महिलाओं और बच्चों को मुक्त रखने, जैसी बातों को ध्यान में रखते हुए पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के दिशा-निर्देश हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि, हालांकि भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में लोक व्यवस्था और पुलिस राज्य के विषय हैं, इसलिए पर्यटकों और विदेश पर्यटकों के खिलाफ अपराध रोकने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की है।