स्वतंत्र आवाज़ डॉट कॉम
Saturday 18 June 2022 06:09:36 PM
नई दिल्ली। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने आज तीनों सेनाओं के प्रमुखों केसाथ अग्निपथ योजना पर महत्वपूर्ण विचार-विमर्श करके आवश्यक पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले अग्निवीरों केलिए रक्षा मंत्रालय में नौकरी की रिक्तियों के 10 प्रतिशत को आरक्षित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह 10 प्रतिशत आरक्षण भारतीय तटरक्षक बल, रक्षा असैन्य पदों और सभी 16 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में लागू किया जाएगा। मोदी सरकार इस मामले में फैलाई जा रही समस्त भ्रांतियों का एक-एक कर निराकरण कर रही है। अग्निपथ योजना के विरुद्ध जिस प्रकार खासतौर से बिहार राजस्थान हरियाणा और उत्तरप्रदेश में हिंसक वातावरण बनाया गया है और राष्ट्रीय संपत्ति को खरबों रुपये की चोट पहुंचाई जा रही है, वह सर्वत्र चिंता का विषय है और माना जा रहा है कि इसके पीछे वो राजनीतिक दल और नेता हैं, जिनका अस्तित्व खत्म होने के कगार परहै और वे नहीं चाहते कि देश के युवा में मोदी सरकार के प्रति और ज्यादा भरोसा बढ़े।
इनमें-हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स, मिश्रा धातु निगम लिमिटेड, बख्तरबंद वाहन निगम लिमिटेड, एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, मुनिशन्स इंडिया लिमिटेड, यंत्र इंडिया लिमिटेड, ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड, इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड और ट्रूप कम्फर्ट्स लिमिटेड शामिल हैं। यह आरक्षण भूतपूर्व सैनिकों केलिए वर्तमान आरक्षण के अतिरिक्त उपलब्ध कराया जाएगा। देश के युवाओं केलिए नरेंद्र मोदी सरकार की यह एक ऐसी योजना है, जो न केवल युवाओं को उनकी समृद्धि केलिए बल्कि उनकी श्रेष्ठ जीवनशैली के निमार्ण में अनुकरणीय साबित होगी। इसका सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह हैकि यह देश के युवाओं को प्रारंभिककाल में ही जीवन का अनुशासन और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारियों का उत्तरदान है।
रक्षा मंत्रालय ने कहाकि इन प्रावधानों को लागू करने केलिए प्रासंगिक भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन लागू किए जाएंगे। डीपीएसयू को सलाह दी जाएगी कि वे अपने संबंधित भर्ती नियमों में समान संशोधन करें। उपरोक्त नौकरियों में अग्निवीरों की भर्ती केलिए आवश्यक आयु सीमा में छूट का प्रावधान भी किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी अग्निपथ योजना के अंतर्गत 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों केलिए सीएपीएफएस और असम राइफल्स में होनेवाली भर्तियों में 10 प्रतिशत रिक्तियों को आरक्षित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। गृहमंत्री कार्यालय ने ट्वीट्स के ज़रिए बताया हैकि सीएपीएफएस और असम राइफल्स में भर्ती केलिए अग्निवीरों को निर्धारित अधिकतम प्रवेश आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने का निर्णय किया है और अग्निपथ योजना के पहले बैच केलिए यह छूट 5 वर्ष होगी।