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Wednesday 28 December 2022 03:04:42 PM
नई दिल्ली। निर्वाचन आयोग ने आरपी अधिनियम-1950 की धारा 8ए के अनुसार असम राज्य में विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की शुरुआत कर दी है। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय के अनुरोध के अनुरूप निर्वाचन आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम-1950 की धारा 8ए के अनुसार असम में विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का कार्य शुरू करने का निर्णय लिया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और निर्वाचन आयुक्तों अनूपचंद्र पांडेय एवं अरुण गोयल के नेतृत्व में चुनाव आयोग ने असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिया हैकि वे राज्य सरकार केसाथ इस मामले पर विचार-विमर्श करें, ताकि नई प्रशासनिक इकाइयों के गठन पर 1 जनवरी 2023 से राज्य में परिसीमन कार्य के पूरे होनेतक पूर्ण प्रतिबंध आदेश जारी किया जा सके।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 केतहत दिएगए कार्यादेश के अनुरूप राज्य में संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्समायोजन के उद्देश्य से जनगणना के आकड़ों (2001) का उपयोग किया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण किया जाएगा। निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के उद्देश्य से आयोग अपने स्वयं के दिशा-निर्देश और कार्यप्रणाली तैयार करेगा तथा इन्हें अंतिम रूप देगा। परिसीमन के दौरान आयोग भौतिक विशेषताओं, प्रशासनिक इकाइयों की मौजूदा सीमाओं, संचार की सुविधा, जनसुविधा आदि को ध्यान में रखेगा और जहांतक संभव हो निर्वाचन क्षेत्रों को भौगोलिक रूपसे सुगठित क्षेत्र के रूपमें रखा जाएगा। असम राज्य में निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के प्रारूप प्रस्ताव को आयोग के अंतिम रूप दिए जाने केबाद इसे आम जनता के सुझावों एवं आपत्तियों को आमंत्रित करने केलिए केंद्रीय और राज्य राजपत्रों में प्रकाशित किया जाएगा।
इस संबंध में राज्य के दो स्थानीय भाषा के समाचार पत्रों में सूचना भी प्रकाशित की जाएगी, जिसमें राज्य में होनेवाली सार्वजनिक बैठकों की तिथि और स्थान केबारे में जानकारी दी जाएगी। विधि और न्याय मंत्रालय ने पत्र संख्या एच-11019/06/2022-एलईजी.II 15 नवंबर 2022 के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग से अनुरोध किया हैकि वह असम राज्य में संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करे। परिसीमन अधिनियम-1972 के प्रावधानों के तहत असम राज्य में निर्वाचन क्षेत्रों का अंतिम परिसीमन 1976 में तत्कालीन परिसीमन आयोग ने जनगणना 1971 के आंकड़ों के आधार पर किया था।