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Friday 14 June 2013 01:22:26 AM
नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 1958 में संशोधन और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) की समुद्री श्रमिक संधि 2006 की संपुष्टि के प्रस्ताव को अपनी मंजूर दे दी है। समुद्री जहाजों पर इस संधि के अनुसार समुद्री श्रमिक प्रमाणपत्र और समुद्री श्रमिक संधि घोषणापत्र की शर्तों को पूरा करना जरूरी होगा तथा इनकी प्रतियां साथ रखनी होंगी, जिन्हें निरीक्षण के दौरान दर्शाना होगा।
इस संधि के जरिए किसी समुद्री जहाज पर काम करने वाले लोगों को एक सुरक्षित कार्यस्थल उपलब्ध कराना, रोजगार की निष्पक्ष शर्तें, सम्मानजनक कार्य और आजीविका संबंधी शर्तें, स्वास्थ्य संबंधी देखभाल और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की समुद्री श्रमिक संधि 2006 (सं. 186) के प्रावधानों के अनुसार अन्य प्रकार की सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। इससे समुद्री जहाज पर काम करने वाले लोगों से जुड़े कार्य की स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार होंगे। इसका कोई वित्तीय प्रभाव भी नहीं पड़ेगा।