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मीडिया को सट्टेबाजी विज्ञापनों पर चेताया!

सट्टेबाजी के विज्ञापन मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क से जुड़े हैं-सरकार

'ऐसे विज्ञापनों को भारतीय दर्शकों की दिशा में लक्षित न करें'

स्वतंत्र आवाज़ डॉट कॉम

Friday 25 August 2023 05:16:46 PM

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नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया संस्थाओं, ऑनलाइन विज्ञापन बिचौलियों और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों सहित सभी हितधारकों को किसीभी रूपमें सट्टेबाजी या जुए पर विज्ञापन या प्रचार सामग्री दिखाने से तुरंत रोक लगाने करने की सलाह दी है। एडवाइज़री में कहा गया हैकि इस सलाह का पालन करने में विफल रहने पर विभिन्न कानूनों केतहत भारत सरकार उचित कार्रवाई कर सकती है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एजेंटों के एक नेटवर्क के विरुद्ध हालही में केंद्र सरकार की कार्रवाई का हवाला दिया है, जिन्होंने गैम्बलिंग ऐप्स के उपयोगकर्ताओं, जिन्होंने बादमें धन को भारत से बाहर भेज दिया, से पर्याप्त धन एकत्र किया था, जिससे कि यह रेखांकित किया जासके कि जुआ या सट्टेबाजी प्लेटफार्मों के विज्ञापन उपभोक्ताओं, विशेषकर युवाओं और बच्चों केलिए अत्यधिक वित्तीय और सामाजिक एवं आर्थिक जोखिम पैदा करते हैं।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय की एडवाइज़री में कहा गया हैकि इस तंत्र का मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क से संबंध है, जिससे देश की वित्तीय सुरक्षा को खतरा है। मंत्रालय ने एडवाइज़री में कहा हैकि इन अवैध गतिविधियों केसाथ इस बात कीभी बहुत अधिक आशंका हैकि ऐसे विज्ञापनों के भुगतान केलिए कालेधन का इस्तेमाल किया जाता है। इस संबंध में मंत्रालय ने नोट किया हैकि विज्ञापन बिचौलियों और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों सहित कुछ मीडिया संस्थाएं क्रिकेट टूर्नामेंट सहित प्रमुख खेल आयोजनों के दौरान सट्टेबाजी और जुआ प्लेटफार्मों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विज्ञापनों की अनुमति दे रही हैं। इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने पाया हैकि किसी प्रमुख खेल आयोजन विशेषकर क्रिकेट के दौरान ऐसे सट्टेबाजी और जुआ प्लेटफार्मों को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति होती है और ऐसाही एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम अबसे कुछ दिनों में शुरू होने वाला है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सट्टेबाजी के प्रचार-प्रसार के विरुद्ध मीडिया प्लेटफार्मों को चेताते हुए एक एडवाइज़री जारी की है। ऑनलाइन विज्ञापन बिचौलियों कोभी सलाह दी गई हैकि वे ऐसे विज्ञापनों को भारतीय दर्शकों की दिशा में लक्षित न करें। मंत्रालय की 13 जून 2022, 3 अक्टूबर 2022 और 6 अप्रैल 2023 को जारी की गई एडवाइज़री इस उद्देश्य केलिए थी। इन एडवाइज़री में कहा गया हैकि सट्टेबाजी और जुआ एक गैरकानूनी गतिविधि है और इसलिए किसीभी मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपसे ऐसी गतिविधियों का विज्ञापन या प्रचार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-2019, प्रेस काउंसिल अधिनियम-1978 आदि सहित विभिन्न कानूनों का उल्लंघन है।
सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम-2021 के हाल हीमें संशोधित नियम 3 (1) (बी) में प्रावधान हैकि मध्यवर्ती स्वयं उचित प्रयास करेंगे और अपने कंप्यूटर रिसोर्स के उपयोगकर्ताओं को ऐसी किसी भी जानकारी को होस्ट करने, प्रदर्शित करने, अपलोड करने, संशोधित करने, प्रकाशित करने, प्रसारित करने, स्टोर करने, अपडेट करने या साझा करने जो एक ऑनलाइन गेम की प्रकृति में है, जो एक अनुमेय ऑनलाइन गेम के रूपमें सत्यापित नहीं है, किसी ऐसे ऑनलाइन गेम के विज्ञापन या सरोगेट विज्ञापन या प्रचार की प्रकृति में है, जो एक अनुमेय ऑनलाइन गेम नहीं है या किसी ऑनलाइन गेमिंग मध्यवर्ती द्वारा ऐसे ऑनलाइन गेम की पेशकश की जा रही है, को ऐसा करने से रोकेंगे।

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