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श्रीरामलला प्राण प्रतिष्ठा पर मीडिया एडवाइजरी

अख़बार टीवी चैनल और सोशल मीडिया मंच फर्जी संदेशों से बचें

असत्यापित, भड़काऊ और फर्जी संदेशों का प्रसारण हो रहा है

स्वतंत्र आवाज़ डॉट कॉम

Saturday 20 January 2024 07:03:40 PM

ministry of information and broadcasting

नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अयोध्या में श्रीरामलला प्राण प्रतिष्ठा के मीडिया संदर्भ में असत्यापित, भड़काऊ और फर्जी संदेशों एवं समाचारों के प्रकाशन और प्रसारण को रोकने केलिए एडवाइजरी जारी की है। मंत्रालय ने समाचार पत्रों, टीवी चैनलों, डिजिटल समाचार प्रकाशकों और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को सलाह दी हैकि ऐसी किसी भी सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित करने से बचा जाए जो झूंठी हो या जिसमें हेरफेर किया जा सकता हो या सांप्रदायिक सद्भाव या सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ती हो। गौरतलब हैकि अयोध्या में श्रीरामलला प्राण प्रतिष्ठा के अवसर 22 जनवरी 2024 को भारतभर में भव्य उत्सव के दृष्टिगत सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पाया हैकि विशेषकर सोशल मीडिया पर कुछ असत्यापित, भड़काऊ और फर्जी संदेश फैलाए जा रहे हैं, जिससे सांप्रदायिक सद्भाव और सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ सकती है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आज 20 जनवरी 2024 को यह एडवायजरी जारी की है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को भी आपत्तिजनक या झूंठी सूचना को होस्ट, प्रदर्शित या प्रकाशित न करने के प्रयास करने की सलाह दी है। यह एडवाइजरी केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट-1995 के तहत प्रोग्राम कोड के प्रावधानों और प्रेस काउंसिल एक्ट-1978 के तहत प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्धारित पत्रकारिता आचरण के मानदंडों पर ध्यान आकर्षित करती है, जिसका एक संदर्भ सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम-2021 में भी दिया गया है। इसके अनुसार पत्रकारिता आचरण के मानदंड के तहत सटीकता और निष्पक्षता केलिए प्रेस को गलत, निराधार, भ्रामक या विकृत सामग्री के प्रकाशन से बचना चाहिए।
पत्रकारिता आचरण के मानदंडों के अनुसार जाति, धर्म या समुदाय संदर्भ में यह सुनिश्चित करना अख़बार और टीवी चैनल आदि संचार माध्यम का कर्तव्य हैकि प्रकाशित और प्रसारित होने वाले लेख का स्वर, भावना और भाषा आपत्तिजनक, उत्तेजक, देश की एकता और अखंडता के खिलाफ, संविधान की भावना के खिलाफ, देशद्रोही और भड़काऊ या सांप्रदायिक वैमनस्य को बढ़ावा देने केलिए न बनाया गया हो। राष्ट्रीय हित सर्वोपरि के तहत समाचार पत्र, सेल्फ रेग्युलेशन के रूपमें किसीभी समाचार, टिप्पणी या जानकारी, जिसमें राज्य और समाज के सर्वोपरि हितों को खतरे में डालने या नुकसान पहुंचाने की संभावना हो या नागरिकों के अधिकार जिनके संबंध में भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड (2) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर कानून द्वारा उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं को प्रस्तुत करने में उचित संयम और सावधानी बरतेंगे।
प्रोग्राम कोड नियम 6 (1) केबल सेवा में कोई भी प्रोग्राम नहीं चलाया जाना चाहिए जो इसमें धर्मों या समुदायों पर हमला या धार्मिक समूहों के प्रति अपमानजनक दृश्य या शब्द शामिल हैं या जो सांप्रदायिक उत्तेजना पैदा कर सकते हैं, इसमें कुछभी अश्लील, अपमानजनक, जानबूझकर, झूंठी और विचारोत्तेजक बयान और आधा सच शामिल है, जिससे हिंसा को प्रोत्साहित करने या उकसाने की संभावना है या इसमें कानून और व्यवस्था बनाए रखने के खिलाफ कुछभी शामिल है या जो राष्ट्रविरोधी दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने समय-समय पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सहित टेलीविजन, प्रिंट और डिजिटल मीडिया केलिए एडवाइजरी जारी की है, ताकि मीडिया पर लागू मानदंडों और विनियमों का पालन विशेष रूपसे सार्वजनिक व्यवस्था, प्रकाशित या प्रसारित होनेवाली जानकारी की तथ्यात्मक सटीकता और देश के विभिन्न धार्मिक समुदायों केबीच सांप्रदायिक सद्भाव से संबंधित मामलों में बनाए रखा जा सके।

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