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Friday 5 July 2013 09:42:42 AM
नई दिल्ली। भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय के सार्वजनिक उपक्रम विभाग ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसई) के बोर्ड में नियुक्त गैर-अधिकारी निदेशकों की भूमिका एवं कार्य संबंधी प्रावधानों में संशोधन किया है। एक विभागीय दस्तावेज के जरिए सार्वजनिक उपक्रम विभाग ने गैर-अधिकारी निदेशकों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व से संबंधित पैरा ग्राफ 8 को संशोधित किया है जो गैर-अधिकारी निदेशकों द्वारा की जाने वाली पृथक बैठक के बारे में है।
संशोधित प्रारूप इस प्रकार है-कंपनी के गैर-अधिकारी निदेशक प्रबंधन के कार्य संबंधी और सरकारी निदेशकों और सदस्यों की उपस्थिति के बगैर साल में कम से कम एक बैठक करेंगे, कंपनी के सभी गैर-अधिकारी निदेशक इस तरह की बैठक में उपस्थित रहेंगे, बैठक में कंपनी के प्रबंधन और बोर्ड के बीच सूचना की गुणवत्ता, परिमाण और उसके सही समय का विश्लेषण किया जाएगा, जो बोर्ड के प्रभावी कार्यकलाप और कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक है। यह संशोधन यह ध्यान में रखकर किया गया है कि कंपनी विधेयक 2012 को अभी संसद में पारित किया जाना है तथा गैर-अधिकारी निदेशकों की भूमिका एवं कार्यों से संबंधित पैरा 8 के बारे में सार्वजनिक उपक्रम विभाग को कई सिफारिशें प्राप्त हुईं थीं।