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Saturday 3 August 2013 10:52:10 AM
नई दिल्ली। आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल की समिति ने एफडीआई नीति के अंतर्गत नियंत्रण की मौजूदा परिभाषा को संशोधित करने का प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया है। पहले यह परिभाषा औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग ने तय की गई थी। संशोधित परिभाषा ये है-अभी तक एफडीआई नीति में शब्द कंट्रोल (नियंत्रण) की परिभाषा थी-‘कोई कंपनी तब निवासी भारतीय नागरिकों और कंपनियों ने नियंत्रित समझी जाएगी, जब उसका नियंत्रण निवासी भारतीय नागरिक करें और उन्हें कंपनी में निदेशकों के बहुमत को नियुक्त करने का अधिकार हो।’
अब मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने नियंत्रण शब्द की परिभाषा तय की है-‘कंट्रोल (नियंत्रण) शब्द में प्रबंधन के नियंत्रण अथवा निदेशकों के बहुमत को नियुक्त करने का अधिकार शामिल होगा अथवा वह नीतिगत निर्णय शामिल होंगे, जो उनकी शेयरधारिता के कारण होंगे अथवा प्रबंधन अधिकारों या फिर शेयरधारकों के समझौतों या मताधिकार समझौतों के कारण होंगे।’ शब्द नियंत्रण की संशोधित परिभाषा से नियंत्रण शब्द की परिभाषा का विस्तार हो जाएगा और इसमें प्रबंधन और नीतिगत निर्णयों, शेयरधारिता, प्रबंधन अधिकार, शेयरधारकों के समझौतों के अधिकार शामिल होंगे ताकि शेयरों की पर्याप्त खरीद और टेकओवर संबंधी विनियम 2011 तथा कंपनी अधिनियम 2012 में प्रस्तावित परिभाषा के अनुरूप इन्हें बनाया जा सके।