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भविष्‍य निधि योजना में पेंशन

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Wednesday 7 August 2013 12:25:46 PM

provident fund scheme

नई दिल्‍ली। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 देश में 16 नवंबर 1995 को शुरू की गई थी, इस योजना ने तत्‍कालीन कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971 का स्‍थान लिया। इस योजना में अन्‍य बातों के अलावा सेवाकाल की समाप्ति/सेवानिवृत्‍ति और परिवार पेंशन का प्रावधान है। पेंशनभोगियों को कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) 1995 के अधीन कम से कम 1000 रूपए प्रतिमाह की पेंशन दिलाने के लिए वर्तमान सरकार का ईपीएस 1995 के लिए अंशदान मजदूरी का मौजूदा 1.16 प्रतिशत को बढ़ाकर 1.79 प्रतिशत करने की आवश्‍यकता है। इस प्रकार सरकार के वर्तमान अंशदान लगभग 990 करोड़ रूपए वार्षिक को पहले साल में 1533 करोड़ रूपए वार्षिक करना होगा। केंद्र सरकार ने किए गए अंशदान में प्रवाह के विश्लेषण से पता चलता है कि केंद्र सरकार का अंशदान गत 5 वर्षों में औसतन 10 से 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से बढ़ता रहा है। यह जानकारी श्रम और रोज़गार राज्‍य मंत्री कोडिकुन्‍निल सुरेश ने आज लोकसभा में एक प्रश्‍न के लिखित उत्‍तर में दी।

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