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'अल्‍पसंख्‍यक' शब्‍द की नहीं है कोई परिभाषा

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Tuesday 13 August 2013 08:03:17 AM

नई दिल्‍ली। अल्‍पसंख्‍यक कार्य मंत्रालय में राज्‍य मंत्री निनांग ईरिंग ने लोकसभा में एक प्रश्‍न के लिखित उत्‍तर में बताया कि भारतीय संविधान में 'अल्‍पसंख्‍यक' शब्‍द का विवरण धारा 29 से लेकर 30 तक और 350ए से लेकर 350बी तक शामिल है, किंतु कहीं भी इसकी परिभाषा नहीं दी गई है। भारतीय संविधान की धारा 29 में 'अल्‍पसंख्‍यक' शब्‍द को इसके सीमांतर शीर्षक में शामिल तो किया गया, किंतु इसमें बताया गया है कि यह नागरिकों का वह हिस्‍सा है, जिसकी भाषा, लिपि अथवा संस्‍कृति भिन्‍न हो। यह एक पूरा समुदाय हो सकता है, जिसे सामान्‍य रूप से एक अल्‍पसंख्‍यक अथवा एक बहुसंख्‍यक समुदाय के एक समूह के रूप में देखा जाता है। भारतीय संविधान की धारा-30 में विशेष तौर पर अल्‍पसंख्‍यकों की दो श्रेणियों-धार्मिक और भाषायी का उल्‍लेख किया गया है। शेष दो धाराएं-350 ए और 350 बी केवल भाषायी अल्‍पसंख्‍यकों से ही संबंधित हैं।

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