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Wednesday 21 August 2013 03:08:40 AM
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश में तकनीकी संस्थान स्थापित करने के लिए निजी कंपनियों को अनुमति दे दी है। राज्यसभा में मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री डॉ शशि थरूर ने बताया कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने तीन साल से कम से कम 100 करोड़ रूपए का करोबार करने वाली प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी इंजीनियरिंग तथा टेक्नोलॉजी, फार्मेसी, आर्किटेक्चर तथा शहरी नियोजन और होटल मैनेजमेंट तथा केटरिंग टेक्नोलॉजी में नये तकनीकी संस्थान स्थापित करने की अनुमति दे दी है।
उन्होंने कहा कि इन संस्थानों की स्थापना की प्रक्रिया मंजूरी प्रक्रिया, हैंड बुक में वर्णित नियमों से शासित होगी। ऐसे संस्थानों में फीस माफ करने की योजना के बारे में एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि एआईसीटीई की फीस माफी योजना उन लड़के-लड़कियों के लिए है, जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय साढ़े चार लाख रूपए से कम है। यह योजना एआईसीटीई से मंजूर स्नातक, डिप्लोमा तथा पोस्ट डिप्लोमा कार्यक्रम चलाने वाले तकनीकी संस्थानों के लिए बाध्यकारी है। फीस माफी योजना उन संस्थानों के लिए भी है, जो कंपनी कानून की धारा-25 के तहत स्थापित हैं और एआईसीटीई से मंजूर हैं। एआईसीटीई योजना के तहत आंध्रप्रदेश, गुजरात, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तरप्रदेश में तकनीकी संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं।