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Monday 26 August 2013 09:04:08 AM
नई दिल्ली। श्रम और रोज़गार राज्य मंत्री कोडिकुन्नील सुरेश ने लोकसभा में बताया कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अंतरण दावों के संबंध में ऑनलाइन दावा निपटान की सुविधा कार्यान्वित कर रहा है। यह सुविधा वैकल्पिक है और दावे ऑनलाइन अथवा भौतिक रूप के माध्यम से दाखिल किए जा सकते हैं। यह प्रणाली इच्छुक नियोक्ता अथवा उसके प्रतिनिधि के डिजीटल हस्ताक्षर ईपीएफओ में पंजीकृत होने के उपरांत चालू की जाएगी।
इस आशय की आवश्यक सूचना पहले ही सभी नियोक्ताओं को भेज दी गई है तथा डिजीटल हस्ताक्षर के पंजीकरण की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। नियोक्ताओं की दाखिल इलेक्ट्रॉनिक चालान विवरणी (ईसीआर) यह दर्शाती है कि किसी प्रतिष्ठान में नियोजित कर्मचारियों की संख्या महीना दर महीना बदलती रहती है, तथापि फरवरी 2013 से जून 2013 के बीच की ईसीआर का विश्लेषण यह दर्शाता है कि कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीण उपबंध अधिनियम 1952 के तहत नमांकित कुल 7,43,045 प्रतिष्ठानों में से 5232 प्रतिष्ठानों ने 1000 से अधिक अंशदायी सदस्यों की सूचना दी।
ईपीएफओ में डिजीटल हस्ताक्षर का पंजीकरण अनिवार्य नहीं है, तथापि ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालयों को नियोक्ताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों के डिजीटल हस्ताक्षर हासिल करने के अधिकाधिक प्रयास करने के अनुदेश दिए गए हैं।