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Monday 26 August 2013 09:26:46 AM
नई दिल्ली। संसद में पारित कंपनी विधेयक 2013 में देश में कारोबार करने के माहौल में सुधार के कई प्रावधान किये गए हैं। इस संबंध में दामोदरन समिति की सिफारिशें भी शीघ्र ही सरकार को उपलब्ध हो जाएंगी। यह जानकारी आज राज्यसभा में कंपनी मामलों के मंत्री सचिन पायलट ने एक लिखित उत्तर में दी।
विधेयक के मुख्य प्रावधान हैं-कंपनियों का पूर्णरूपेण इलैक्ट्रोनिक प्रणाली (एमसीए-21) के जरिए शीघ्रता से पंजीयन। कंपनियों का ई-गवर्नेंस के आधार पर अपने रिकार्ड का रख-रखाव और बैठकों आदि का आयोजन। कंपनियों का सरकारी नियंत्रण, अनुमोदन पर निर्भर रहने के बजाय आत्मनियंत्रण के आधार पारदर्शिता के साथ कार्य का संचालन।‘छोटी कंपनी’ और ‘एक व्यक्ति वाली कंपनी’ की धारणा को मान्यता दिया जाना, जिससे नये उद्यमियों को कंपनी की तरह कारोबार करने की अनुमति मिल जाएगी। देश-विदेश में अधिग्रहण और विलय की प्रक्रिया को तेज किया जाना। एक वर्ग विशेष की कंपनियों का राष्ट्रीय कंपनी कानून प्राधिकरण के जरिए समयबद्ध तरीके से अनुमोदन और परिसमापन।