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बैंकों के खिलाफ विच्‍छेदन की कार्रवाई

गैर-पंजीकृत टेलीमार्केटर्स को ट्राई की चेतावनी

स्वतंत्र आवाज़ डॉट कॉम

Wednesday 25 September 2013 01:38:21 AM

नई दिल्‍ली। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने बैंकों और वित्‍तीय संस्‍थानों को गैर-पंजीकृत टेलीमार्केटर्स के उपयोग के खिलाफ और नियमों के उल्‍लंघन के लिए सावधान किया है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने अपने व्‍यवसाय को बढ़ाने के लिए गैर-पंजीकृत टेलीमार्कटर्स के उपयोग के खिलाफ और दूरसंचार व्‍यावसायिक संचार उपभोक्‍ता प्राथमिकता (13वां संशोधन) अधिनियम 2010 के लिए बैंकों और वित्‍तीय संस्‍थानों से कहा है कि उसके कार्रवाई किये जाने के बावजूद गैर-पंजीकृत टेलीमार्केटर्स के माध्‍यम से बैंकों, बीमा कंपनियों, बिल्‍डरों आदि के खिलाफ कॉल किये जाने या एसएमएस भेजे जाने की शिकायतें प्राप्‍त हो रही हैं।
प्राधिकरण ने नियमों का उल्‍लंघन करने वाले ऐसे बैंकों का नाम बताया जो गैर-पंजीकृत टेलीमार्केटर्स सेवाओं के माध्‍यम से अपने उत्‍पादों का विपणन कर रहे हैं। यह बैंक और वित्‍तीय संस्‍थान हैं-एक्सिस बैंक, सिटी बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महेन्‍द्रा बैंक, पीएनबी और एसबीआई। उनको ऐसे उल्‍लंघन के विशेष मामलों में सुधार की शुरूआती कार्रवाई करने और प्राधिकरण को सात दिन में रिपोर्ट करने के निर्देश दिये गये हैं, जिसमें विफल होने पर पूरे देश में उनकी सभी दूरसंचार स्रोतों को काट देने के लिए यह बैंक उत्‍तरदायी होंगे।

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