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Wednesday 11 December 2013 07:20:16 PM
नई दिल्ली। सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नियम 2013 (विदेशी शैक्षणिक संस्थान स्थापना तथा संचालन) की रूपरेखा तैयार की है। प्रस्तावित नियम के तहत विदेशी शैक्षणिक संस्थान कुछ शर्तों को पूरा करने के बाद यूजीसी से विदेशी शैक्षणिक उपलब्धकर्ता के रूप में अधिसूचित होने के बाद भारत में अपने परिसर की स्थापना कर सकते हैं। मानव संसाधन मंत्रालय ने नियम की रूपरेखा पर औद्योगिक नीति तथा प्रोत्साहन विभाग तथा आर्थिक मामलों के विभाग से परामर्श मांगा है। दोनों विभागों ने प्रस्ताव का समर्थन किया है।
मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ एमएम पल्लम राजू ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि इन नियमों में यह सुनिश्चित किया गया है कि केवल उच्च गुणवत्ता वाले विदेशी शैक्षणिक संस्थान ही भारत में अपने परिसर स्थापित कर पाएं। इस आधार पर वैश्विक रेंकिंग के अनुसार विश्व के सर्वोच्च 400 शैक्षणिक संस्थान देश में परिसर स्थापित करने की पात्रता रखते हैं। उच्च गुणवत्ता वाले विदेशी शैक्षणिक संस्थान वर्तमान उच्च शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने, देश के संसाधनों तथा प्रतिभा पलायन को रोकने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा एवं शोध सुविधाओं को उपलब्ध कराने तथा भारतीय उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में सहयोग तथा सहभागिता करके गुणवत्ता बेहतर करने में सहयोगी होंगे। इससे उच्च शिक्षा व्यवस्था में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सहित अधिकतम निवेश में बढ़ोतरी होगी।