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Thursday 2 January 2014 04:43:11 AM
नई दिल्ली। भारत सरकार ने अनुबंध-पूर्व निष्ठा समझौता (पीसीआईपी) और मैसर्स अगस्टा वेस्टलैंड इंटरनेशनल लिमिटेड (एडब्ल्यूआईएल) द्वारा समझौते को भंग करने के कारण एडब्ल्यूआईएल के साथ हस्ताक्षर किए गए 12 वीवीआईपी/ वीआईपी हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति के लिए 8 फरवरी 2010 को हस्ताक्षर किए गए समझौते को तत्कालिक प्रभाव से रद्द कर दिया है।
भारत के महान्यायवादी से प्राप्त राय के आधार पर भारत सरकार का यह दृष्टिकोण रहा है कि निष्ठा से संबंधित मुद्दे मध्यस्थता की शर्तों पर आधारित हैं। हालांकि एडब्ल्यूआईएल ने तब से लेकर मध्यस्थता पर जोर देते हुए अपनी ओर से एक मध्यस्थ नियुक्त किया है। इसे ध्यान में रखते हुए रक्षा मंत्रालय ने महान्यायवादी से ताजा विचार मांगे थे। सरकार के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से रक्षा मंत्रालय ने न्यायमूर्तिबीपी जीवन रेड्डी को अपना मध्यस्थ नियुक्त किया है।