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Saturday 29 March 2014 08:20:06 PM
नई दिल्ली। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने संविधान के अनुच्छेद-224 की धारा (1) में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए लिज़ा गिल को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति पदभार संभालने की तिथि से 2 वर्ष के लिए होगी।
इसी प्रकार राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद-224 की धारा (1) में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए चक्रधारी शरण सिंह को पटना उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 5 अप्रैल 2014 से 2 वर्ष की अवधि के लिए है। यह जानकारी विधि और न्याय मंत्रालय ने एक प्रैस विज्ञप्ति में दी है।