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Monday 21 January 2013 06:07:53 AM
लखनऊ। केंद्र और राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त जनपद के समस्त विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग, प्रबंधन कालेजों, महाविद्यालयों, उच्च आलिया स्तर के मदरसों, पालीटेक्निक, आईटीआई, इंटरमीडिएट कालेजों एवं पत्राचार पाठ्यक्रम (सुदूर एवं अनुवर्ती शिक्षा) संचालित करने वाली शिक्षण संस्थाओं को सूचित किया गया है कि उत्तर प्रदेश शासन के अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग ने अल्पसंख्यक समुदाय-मुस्लिम, सिख,इसाई, पारसी,बौद्ध एवं जैन के दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान किए जाने हेतु उप्र अल्पसंख्यक दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति नियमावली-2012 जारी की जा चुकी है। यह नियमावली अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की बेवसाइट पर भी अपलोड है।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी एचपी अंबेडकर ने दशमोत्तर कक्षाएं संचालित करने वाली समस्त मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, विश्वविद्यालयों से अनुरोध किया है कि इस नियमावली को बेवसाइट से डॉउन लोड कर वे अपने यहां अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र, छात्राओं, जिनके माता पिता या अभिभावकों की समस्त स्रोतों से वार्षिंकं आय 2 लाख से अधिक न हो, के आवेदन पत्र नियमावली में दी गई व्यवस्था के अनुसार औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी के माध्यम से 15 फरवरी 2013 तक पात्र छात्र/छात्राओं का मांग पत्र हार्डकापी एवं साफट कापी (सीडी) सहित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चि करें। उन्होंने बताया कियह नियमावली अलग से जिला विद्यालय निरीक्षक, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी के माध्यम से समस्त शिक्षण संस्थाओं को भेजी जा रही है।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने अल्पसंख्यक समुदाय के उन अभिभावकों से अपील की है कि यदि उनके पुत्र-पुत्री दशमोत्तर कक्षा में अध्ययनरत हैं और उनकी समस्त श्रोत्रों से आय 2 लाख से अधिक नहीं है, तो संबंधित शिक्षण संस्था जहां छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं से आवेदन पत्र प्राप्त कर अथवा बेवसाइट से डॉउन लोड कर उसे भर कर समस्त औपचारिकताए पूर्ण कर संबंधित शिक्षण संस्था में प्रत्एक दशा में 31 जनवरी 2013 तक जमा कर दें, ताकि उन्हें छात्रवृत्ति-शुल्क प्रतिपूर्ति की योजना से लाभांवित किया जा सके।