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विधानसभा चुनावों में मीडिया पाबंद

स्वतंत्र आवाज़ डॉट कॉम

Wednesday 30 January 2013 09:26:31 AM

election commission of india

नई दिल्ली। निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम, 1951 की धारा 126 का हवाला देते हुए कहा है कि इस धारा के तहत मतदान के 48 घंटे के पहले टेलीविजन या अन्‍य माध्‍यमों से चुनाव चर्चा नहीं की जा सकती। आयोग ने मीडिया को दिशा-निर्देश के रूप में मेघालय, नगालैंड और त्रिपुरा विधानसभा चुनाव 2013 के संदर्भ में यह कहा है। इस प्रकार कानून का डर दिखाकर इन विधानसभा चुनावों में मीडिया को खुलकर पाबंद किया गया है।
निर्वाचन आयोग का कहना है कि ऐसी शिकायतें मिली थीं कि टेलीविजन चैनल, समाचारों और अन्‍य कार्यक्रमों के दौरान चुनाव चर्चा करके लोकप्रतिनिधित्‍व अधिनियम, 1951 की धारा 126 की अवहेलना करते हैं। इसके अलावा धारा 126ए के तहत एक्‍जिट पोल और उनके नतीजे भी प्रतिबंधित हैं। निर्वाचन आयोग टीवी/रेडियो चैनल और केबल नेटवर्क से आग्रह करता है कि वे मतदान के 48 घंटे के दौरान ऐसा कोई कार्यक्रम प्रस्‍तुत न करें, जिससे धारा 126 का उल्‍लंघन होता हो। संबंधित टीवी और रेडियो चैनल मतदान संबंधी प्रसारण की अनुमति के लिए राज्‍य, जिला, स्‍थानीय अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं, ताकि वे आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए कार्यक्रम पेश कर सकें, संबंधित सक्षम अधिकारी शांति व्‍यवस्‍था और अन्‍य मामलों को ध्‍यान में रखते हुए उपरोक्‍त अनुमति दे सकता है।
निर्वाचन आयोग ने मीडिया का ध्‍यान भारतीय प्रेस परिषद के दिशा-निर्देशों की तरफ भी दिलाया है, जिनके तहत मीडिया को निष्‍पक्ष रूप से चुनाव की खबरें पेश करनी हैं। मीडिया को यह भी आदेश दिया गया है कि वह जाति, धर्म, समुदाय और भाषा पर आधारित किसी प्रकार की खबर नहीं देगा। इसके अलावा मीडिया पर यह पाबंदी भी है कि वह किसी भी उम्‍मीदवार या राजनीतिक दल के बारे में बढ़ा-चढ़ाकर कोई रिपोर्ट नहीं देगा।

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