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उप्र नगरपालिका नियमावली-2010 संशोधित

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Friday 01 February 2013 10:22:51 AM

लखनऊ। उत्तर प्रदेश शासन ने उत्तर प्रदेश नगरपालिका (सदस्यों, पार्षदों, अध्यक्षों और महापौरों का निर्वाचन) नियमावली संशोधित करते हुए इसके नियम-63 में एक और उप-नियम जोड़ दिया है। इस संशोधन के बाद अब यह नियमावली उत्तर प्रदेश नगरपालिका (सदस्यों, पार्षदों, अध्यक्षों और महापौरों का निर्वाचन) (प्रथम संशोधन) नियमावली कही जाएगी।
इस संबंध में प्रमुख सचिव, नगर विकास, प्रवीर कुमार की जारी अधिसूचना के अनुसार संशोधित नियमावली में अब यह प्राविधान जोड़ा गया है कि सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनें ऐसी समयावधि तक निरंतर रूप से सुरक्षित रखी जाएंगी, जैसा कि राज्य निर्वाचन आयोग निर्दिष्ट करें और इन सुरक्षित रखी गई मशीनों का प्रयोग बाद में होने वाले किसी निर्वाचन में राज्य निर्वाचन आयोग के पूर्वानुमोदन के बिना न किया जाए। यह संशोधित नियमावली गज़ट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी।

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