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Tuesday 05 February 2013 07:52:52 AM
नई दिल्ली। रेल मंत्रालय ने निजी बंदरगाहों पर रेल टर्मिनलों के बारे में अंतिम प्रारूप नीति तैयार कर ली है। यह प्रारूप रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की वेबसाइट www.indianrailways.gov.in पर उपलब्ध है। रेल मंत्रालय ने क्षेत्रीय रेलवे और इच्छुक निवेशकर्ताओं से इस प्रस्तावित नीति पर 10 फरवरी, 2013 तक सुझाव/ विचार मांगे हैं। ये सुझाव/विचार माल ढुलाई सलाहकार, कमरा नंबर-471, रेल मंत्रालय, रेल भवन, नई दिल्ली-110001 को टेलीफैक्स न- 011-23385222 या ईमेल- suhask56@gmail.com पर भेजे जा सकते हैं।
प्रारूप के दस्तावेज में उल्लिखित नीति के उद्देश्य में कहा गया है कि इस नीति में निजी तौर पर विकसित बंदरगाहों पर रेल टर्मिनल बनाने और माल लादने-उतारने और अन्य मूल्य संवर्द्धित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए दिशा-निर्देशों की रूप रेखा तय की गई है। ऐसे निजी बंदरगाह टर्मिनलों को मालगाड़ियों, कंटेनर गाड़ियों और भारतीय रेल प्रणाली की उपयोग करने वाली निजी स्वामित्व की विशेष मालगाड़ियों से माल उतारने-लादने का कार्य करने की अनुमति दी जाएगी। निकटतम रेल स्टेशन से टर्मिनल तक की कनेक्टिविटी इस बारे में मौजूदा नीति के अनुसार दी जाएगी। निजी बंदरगाह टर्मिनल कई प्रकार की सुविधाओं के लिए होंगे, इसलिए अलग-अलग सुविधाओं के लिए अलग अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।