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Tuesday 12 April 2016 05:51:22 AM
नई दिल्ली। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 13 मई 2015 के उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में सरकारी विज्ञापन संबंधी विषयवस्तु के नियमन के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता भारत के निर्वाचन आयुक्त रहे बीबी टंडन करेंगे। समिति के सदस्यों के रूप में इंडिया टीवी के अध्यक्ष एवं मुख्य संपादक तथा समाचार प्रसारक संघ के अध्यक्ष रजत शर्मा और ऑगिल्वी एंड माथर के कार्यकारी अध्यक्ष एवं क्रियेटिव निदेशक (दक्षिण एशिया) पीयूष पांडे शामिल हैं। इस तीन सदस्यीय समिति का चयन विधि एवं न्याय मंत्रालय से सलाह करने के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के गठित एक तीन सदस्यीय पैनल ने किया है।
चयन पैनल की अध्यक्षता भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) चंद्रमौलि कुमार प्रसाद ने की थी। समिति के कार्य-अधिकार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने विधि एवं न्याय मंत्रालय से परामर्श करने के बाद नियत किए थे, जिनमें समिति की संरचना, गतिविधियां, शक्तियां, कर्तव्य और दायित्व शामिल हैं। उच्चतम न्यायालय ने एक निकाय के गठन का आदेश दिया था, ताकि इस तरह की व्यवस्था बनाई जा सके, जिसके तहत सरकारी विज्ञापनों की विषय वस्तु के नियमन के संबंध में उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुरूप किए जाने वाले कार्यांवयन का समय-समय पर जायजा लिया जा सके।
विषयवस्तु समिति अपने कार्य अधिकार के अनुरूप उच्चतम न्यायालय के तय किए गए दिशा-निर्देशों के कार्यांवयन संबंधी अवहेलनाओं पर आम जनता की शिकायतों को दूर करेगी। समिति उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों की अवहेलना, चूक का स्वमेव संज्ञान भी लेगी तथा मंत्रालय या विभाग को सुधारात्मक कार्रवाई करने की सिफारिश करेगी। समिति उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों में प्रासंगिक बदलाव कर सकती है, ताकि समय-समय पर नई परिस्थितियों से निपटा जा सके। वह उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुरूप किसी प्रकार का नीतिगत बदलाव नहीं करेगी।
विषयवस्तु समिति पर किसी प्रकार के साक्ष्य आधारित वैधानिक नियम लागू नहीं होंगे और वह अपनी दृष्टि से उचित और न्यायसंगत प्रक्रिया अपनाएगी, ताकि शिकायतों को जल्द दूर किया जा सके। समिति के निर्णयों को बहुमत से तय किया जाएगा। समिति के सदस्यों का कार्यकाल आरंभ में दो वर्ष का होगा, जिसमें एक साल का विस्तार दिया जा सकता है, लेकिन यह विस्तार दो बार से अधिक नहीं दिया जाएगा। समिति का संचालन दिल्ली से होगा और इसकी गतिविधियों के लिए विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय व्यवस्था करेगा।