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Thursday 07 February 2013 07:42:47 AM
लखनऊ। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने सभी राज्यों के प्रमुख सचिव, सचिव परिवहन, पुलिस महानिदेशकों को पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि ‘सड़क सुरक्षा योजना/कार्यक्रम’ में जो व्यक्ति दान देगा, उसे आयकर अधिनियम 1961 के सेक्शन 80जी में 50 प्रतिशत तक की आयकर में छूट मिलेगी। इस संबंध में बद्री प्रसाद सिंह पुलिस महानिरीक्षक कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश ने समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों, पुलिस अधीक्षकों प्रभारी जनपद, समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षकों, समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने अधीनस्थ कर्मियों को सूचित और अवलोकित करा दें, जिससे पुलिस विभाग के कर्मी भी दान देकर आयकर में छूट का लाभ उठा सकें।