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खाताधारी पैन या फॉर्म 60 उपलब्ध कराएं!

रिज़र्व बैंक ने खाताधारियों हेतु जारी की अधिसूचना

खातों से नकदी की निकासी पर दिशा-निर्देश

स्वतंत्र आवाज़ डॉट कॉम

Monday 9 January 2017 02:48:34 AM

income tax department

नई दिल्ली। आयकर नियमों में संशोधन कर यह प्रावधान किया गया है कि बैंक 28 फरवरी 2017 तक सभी वर्तमान बैंक खातों यानी बीएसबीडीए के अतिरिक्त भी पैन या फॉर्म नंबर 60 यानी जहां पैन उपलब्ध नहीं है, प्राप्त करेंगे और फिर उन्हें पैन के साथ जोड़ेंगे। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने 15 दिसंबर 2016 के परिपत्र से यह अधिदेशित किया है कि वैसे खातों से नकदी की निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिनमें भारी मात्रा में क्रेडिट शेष या जमाएं हैं, अगर ऐसे खातों के संबंध में पैन या फॉर्म नंबर 60 उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, इसलिए ऐसे व्यक्तियों को जिनके पास बैंक खाते हैं, लेकिन जिन्होंने पैन या फॉर्म नंबर 60 जमा नहीं किया है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे बैंक में 28 फरवरी 2017 तक पैन या फॉर्म नंबर 60 उपलब्ध करा दें।
बैंकों एवं डाकघरों
को भी 1 अप्रैल 2016 से 8 नवंबर 2016 तक ऐसे खातों में नकदी जमाओं के संबंध में सूचना देने को अधिदेशित किया गया है, जहां 9 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 तक की अवधि के दौरान नकदी जमाएं निर्धारित सीमाओं से अधिक हैं। यह भी प्रावधान किया गया है कि ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें पैन या फॉर्म नंबर 60 प्राप्त करने की आवश्यकता है, वे सभी दस्तावेजों में पैन या फॉर्म नंबर 60 दर्ज कराएंगे और आयकर विभाग को प्रस्तुत सभी रिपोर्टों में इसे उद्धृत करेंगे। उपयुक्त नियमों में संशोधन से संबंधित अधिसूचना आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in पर उपलब्ध है।

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